जीएनसीटीडी संशोधन कानून दिल्ली में शासन को पंगु बना देगा : पूर्व नौकरशाहों का संयुक्त बयान

By भाषा | Published: April 9, 2021 10:31 PM2021-04-09T22:31:52+5:302021-04-09T22:31:52+5:30

The GNCTD Amendment Act will paralyze governance in Delhi: Joint statement of former bureaucrats | जीएनसीटीडी संशोधन कानून दिल्ली में शासन को पंगु बना देगा : पूर्व नौकरशाहों का संयुक्त बयान

जीएनसीटीडी संशोधन कानून दिल्ली में शासन को पंगु बना देगा : पूर्व नौकरशाहों का संयुक्त बयान

नयी दिल्ली, नौ अप्रैल हाल में बनाए गए जीएनसीटीडी (संशोधन) कानून के प्रावधान न सिर्फ दिल्ली में शासन को पंगु बना देंगे बल्कि इसका देश में संघीय शासन चलाये जाने पर भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 76 पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने संयुक्त बयान जारी कर शुक्रवार को यह बात कही।

बयान में कहा गया कि यह कदम दुर्भाग्यपूर्ण हैं और कानून के लिहाज से भी बुरा है। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार, योजना आयोग के पूर्व सचिव एन सी सक्सेना, पूर्व आईएएस अधिकारी अरुणा रॉय और कृषि विभाग के पूर्व सचिव सिराज हुसैन भी शामिल हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) कानून, 2021 निर्वाचित सरकार पर दिल्ली के उप राज्यपाल को सर्वोच्चता देते है। कानून के मुताबिक दिल्ली में “सरकार” का मतलब “उप राज्यपाल” है।

बयान में कहा गया, “कानून की धारा 44 अब कहती है कि कार्यपालिका संबंधी कोई भी कार्रवाई करने से पहले निर्वाचित सरकार को उप राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह बात उन मामलों में भी लागू होगी, जहां विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। यह उच्चतम न्यायालय के फैसलों के सीधे विरूद्ध है….।”

इसमें कहा गया कि दिल्ली विधानसभा की शक्तियों में कटौती कर और निर्वाचित सरकार की कार्यकारी शक्तियों को उप राज्यपाल में निहित कर, संसद ने संविधान में संशोधन के बिना ही, महज जीएनसीटीडी अधिनियम में संशोधन के जरिये, अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों को नकार दिया है।

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Web Title: The GNCTD Amendment Act will paralyze governance in Delhi: Joint statement of former bureaucrats

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