अदालत ने थरूर की शिकायत पर रिपब्लिक टीवी, अर्नब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के दिए आदेश

By भाषा | Published: February 8, 2019 11:29 PM2019-02-08T23:29:25+5:302019-02-08T23:35:23+5:30

शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि उक्त समाचार चैनल पर कई प्रसारणों के दौरान समाचार चैनल पर कुछ दस्तावेज दिखाए गए थे, जिन्हें शिकायतकर्ता की पत्नी की मौत की जांच से संबंधित दस्तावेज बताया गया था।

The court ordered the registration of an FIR against Republican TV, Arnab on Tharoor's complaint | अदालत ने थरूर की शिकायत पर रिपब्लिक टीवी, अर्नब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के दिए आदेश

फाइल फोटो

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की शिकायत पर समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये है।

शिकायत थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों की चोरी के आरोप से जुड़ी है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धमेन्द्र सिंह ने 21 जनवरी को दिये अपने आदेश में संबंधित एसएचओ को प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने के निर्देश दिये है। आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच की आवश्यकता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों के पास यह सामग्री कैसे आई।

अदालत के इस आदेश को शुक्रवार को अपलोड किया गया है।

अदालत ने कहा, ‘‘यह अदालत देखेगी कि इस मामले में कितने लोगों की जांच की जानी है। इन परिस्थितियों में संबंधित एसएचओ को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और कानून के अनुसार जांच करने का निर्देश देती है।’’ अदालत ने इस मामले में सुनवाई की तिथि चार अप्रैल तय की है।

थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को बताया था कि मौत के मामले की जांच के दौरान, पुलिस ने मृतका की कई वस्तुओं या सामग्रियों को एकत्र किया था और शिकायतकर्ता और उनके एक सहयोगी नारायण सिंह के बयान दर्ज किए थे। ये सभी दस्तावेज और सामग्री गोपनीय रिकॉर्ड का हिस्सा थे और ये केवल जांच टीम के पास ही थे।

शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि उक्त समाचार चैनल पर कई प्रसारणों के दौरान समाचार चैनल पर कुछ दस्तावेज दिखाए गए थे, जिन्हें शिकायतकर्ता की पत्नी की मौत की जांच से संबंधित दस्तावेज बताया गया था।

Web Title: The court ordered the registration of an FIR against Republican TV, Arnab on Tharoor's complaint

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