अदालत ने आप सरकार के श्रमिक कल्याण बोर्ड को आदेश लागू करने का निर्देश दिया
By भाषा | Published: November 18, 2020 11:46 PM2020-11-18T23:46:54+5:302020-11-18T23:46:54+5:30
नयी दिल्ली, 18 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आप सरकार के भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू) बोर्ड को मजदूरों के पंजीकरण और सदस्यता नवीनीकरण के संबंध में अपने आदेशों को लागू करने का निर्देश दिया है और अधिकारियों से दृष्टिकोण और रुख में बदलाव की उम्मीद जताई है।
अदालत में दलील दी गई थी कि शहर के 10 लाख श्रमिकों का एक छोटा हिस्सा ही कानून के तहत पंजीकृत है जो उनके कल्याण और सेवा शर्तों से संबंधित है। इसलिए मजदूरों का बड़े तबके को वे लाभ नहीं मिल रहे हैं जो उनके लिए हैं।
न्यायमूर्ति विपिन सांगी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने दिल्ली सरकार से सामने आए पहलुओं का परीक्षण करने और स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया और मामले को अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर को सूचीबद्ध कर दिया।
यह रेखांकित किया गया कि अदालत की ओर से पारित किए गए आदेशों को अबतक अधिकारियों ने लागू नहीं किया है।
पीठ ने कहा, “ हमें उम्मीद है कि हमारे आदेश अगली तारीख से पहले लागू किए जा रहे होंगे। हम इस तथ्य के मद्देनजर समय देने के इच्छुक हैं कि अब उपमुख्यमंत्री ने संबंधित मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया है और हमें उम्मीद है कि जहां तक इस अदालत के आदेश लागू करने की बात है, उसे लेकर प्रतिवादियों का दृष्टिकोण और रुख बदलेगा। “
अदालत सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार अलेदिया की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू अधिनियम के तहत दिल्ली के सभी निर्माण मजदूरों को पंजीकृत करने का आग्रह किया गया है।
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