अदालत ने पूछा : क्या बार निकाय बुजुर्ग वकीलों के टीकाकरण के लिए सीधे कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं
By भाषा | Published: February 26, 2021 08:50 PM2021-02-26T20:50:16+5:302021-02-26T20:50:16+5:30
नयी दिल्ली, 26 फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या बार संगठनों को कोविड-19 टीका निर्माताओं से सीधे संपर्क साधने की अनुमति दी जा सकती है ताकि वे 60 वर्ष से अधिक के वकीलों को टीका मुहैया करा सकें। साथ ही वे 45 वर्ष से अधिक उम्र के वकीलों को भी सीधा टीका की आपूर्ति कर सकें, जो अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा और केंद्र सरकार के वकील अनिल सोनी से कहा कि इस सवाल पर निर्देश हासिल करें और इस बारे में सुनवाई की अगली तारीख चार मार्च को अदालत को सूचित करें।
कई वरिष्ठ वकीलों ने अदालत से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न बार संगठन टीका निर्माताओं से सीधे टीका की व्यवस्था करने के इच्छुक हैं ताकि इन दो श्रेणियों में आने वाले वकीलों को टीका मुहैया कराई जा सके, इसके बाद अदालत ने यह सवाल पूछा।
सोनी ने अदालत से कहा कि सरकार एक मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण करेगी और उन लोगों का भी टीकाकरण होगा जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है लेकिन वे अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। इसके बाद यह सुझाव सामने आया।
उन्होंने कहा कि उनके पास सूचना नहीं है कि वकीलों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण के लिए अलग श्रेणी में माना जाएगा।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।