इस हफ्ते नहीं बैठेगी न्यायालय की पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ, जानिए वजह?
By भाषा | Published: April 23, 2019 05:16 AM2019-04-23T05:16:23+5:302019-04-23T05:16:23+5:30
पुराने नोटिस में उल्लेख किया गया था कि संविधान पीठ 23 अप्रैल 2019 से प्रधान न्यायाधीश की अदालत में बैठेगी। पुराने नोटिस के मुताबिक पांच न्यायधीशों वाली पीठ 23 अप्रैल से भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 की धारा 24 के स्पष्टीकरण से जुड़े दो मामलों पर सुनवाई करने वाली थी।
उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायधीशों वाली संविधान पीठ इस हफ्ते नहीं बैठेगी। इस पीठ को भूमि अधिग्रहण मामले समेत कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण मामलों की मंगलवार से सुनवाई करनी थी। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक नोटिस के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ द्वारा मामलों की सुनवाई रद्द हो गई है।
अन्य मामलों में एक मामला यह है कि क्या सांसदों को संसद या विधानसभा में मतदान के बदले रिश्वत स्वीकार करने के मामलों में मुकदमे से छूट हासिल है। नोटिस में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए 16 अप्रैल 2019 के पुराने नोटिस को हटाते हुए नया नोटिस इस प्रकार है कि संविधान पीठ 23 अप्रैल 2019 से शुरू हो रहे हफ्ते में नहीं बैठेगी।
पुराने नोटिस में उल्लेख किया गया था कि संविधान पीठ 23 अप्रैल 2019 से प्रधान न्यायाधीश की अदालत में बैठेगी। पुराने नोटिस के मुताबिक पांच न्यायधीशों वाली पीठ 23 अप्रैल से भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 की धारा 24 के स्पष्टीकरण से जुड़े दो मामलों पर सुनवाई करने वाली थी।
इन दो मामलों को संविधान पीठ के पास इसलिए भेजा गया था क्योंकि इतनी ही शक्ति वाली शीर्ष अदालत की दो पीठों ने मुद्दे पर विरोधाभासी दृष्टिकोण रखा था।