केन्द्र ने कोर्ट से कहा, संसद ‘आधार’ विधेयक पारित कर चुकी है, अध्यादेश अब प्रभावी नहीं

By भाषा | Published: July 9, 2019 07:09 PM2019-07-09T19:09:16+5:302019-07-09T19:09:16+5:30

सरकार की ओर से पेश वकीलों ने सुनवाई के दौरान अदालत से कहा, ‘‘दोनों सदन विधेयक को पारित कर चुके हैं। अध्यादेश अब प्रभाव में नहीं है।’’ हालांकि, अध्यादेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि विधेयक अभी कानून नहीं बना है।

The Center told the court, the Parliament has passed the 'Aadhaar' Bill, the ordinance is no longer effective | केन्द्र ने कोर्ट से कहा, संसद ‘आधार’ विधेयक पारित कर चुकी है, अध्यादेश अब प्रभावी नहीं

अदालत ने दोनों पक्षों को संक्षिप्त में सुनने के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तारीख तय की। 

Highlights24 जून को सरकार ने अध्यादेश की जगह आधार एवं अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया था।लोकसभा ने चार जुलाई को विधेयक को पारित किया और आठ जुलाई को राज्यसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित किया था।

केन्द्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को मंगलवार को बताया कि चूंकि संसद निजी क्षेत्र में ‘आधार’ के स्वैच्छिक इस्तेमाल के लिए आधार संशोधन विधेयक पारित कर चुकी है, इस विषय से जुड़ा अध्यादेश ‘‘प्रभाव में नहीं है।’’

केन्द्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ के सामने यह दलील उस याचिका पर दी जिसमें अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। अध्यादेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह निजी क्षेत्र में ‘आधार’ के इस्तेमाल के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले को ‘‘पलटने’’ के लिए लाया गया है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च में आधार से जुड़े उस अध्यादेश को अपनी मंजूरी दी थी जिसमें मोबाइल सिम कार्ड खरीदने और बैंक खाता खोलने के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी।

इसके बाद, 24 जून को सरकार ने अध्यादेश की जगह आधार एवं अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया था। लोकसभा ने चार जुलाई को विधेयक को पारित किया और आठ जुलाई को राज्यसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित किया था।

सरकार की ओर से पेश वकीलों ने सुनवाई के दौरान अदालत से कहा, ‘‘दोनों सदन विधेयक को पारित कर चुके हैं। अध्यादेश अब प्रभाव में नहीं है।’’ हालांकि, अध्यादेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि विधेयक अभी कानून नहीं बना है।

अदालत ने दोनों पक्षों को संक्षिप्त में सुनने के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तारीख तय की। 

Web Title: The Center told the court, the Parliament has passed the 'Aadhaar' Bill, the ordinance is no longer effective

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