तेलंगाना में ST समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में अब 10% आरक्षण, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 1, 2022 10:46 AM2022-10-01T10:46:32+5:302022-10-01T10:54:05+5:30
हाल ही में एक जनसभा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का आदेश जारी करेगी।
हैदराबादः तेलंगाना राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण तत्काल प्रभाव से 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने शनिवार को इस बाबत आदेश जारी किया। मौजूदा समय में राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में छह प्रतिशत आरक्षण हासिल है।
हाल ही में एक जनसभा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का आदेश जारी करेगी। अप्रैल 2017 में तेलंगाना विधानसभा में अजजा समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था।
सरकारी आदेश में कहा गया है, “बीते करीब छह वर्षों में राज्य सरकार ने इस संबंध में कई अभ्यावेदन भेजे, लेकिन मामला अभी भी लंबित है। लिहाजा इन परिस्थितियों में बिना और समय गंवाए अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त आरक्षण की सीमा में वृद्धि करना उचित है।” आदेश में कहा गया है, “तेलंगाना सरकार उपरोक्त विशेष परिस्थितियों पर विचार करने के बाद शिक्षण संस्थानों में दाखिले और राज्य सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को छह प्रतिशत से बढ़ाकर 10 फीसदी करने का आदेश देती है।”