तलाक मामलाः तेज प्रताप यादव की अर्जी पर सुनवाई टली, कोर्ट ने रिपोर्टिंग व खबर छपने पर लगाई रोक
By एस पी सिन्हा | Published: January 31, 2019 08:04 PM2019-01-31T20:04:18+5:302019-01-31T20:04:18+5:30
जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट में तेजप्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय की गैर हाजिरी में दोनों की ओर से पक्ष रखने के लिए उनके वकील कोर्ट में पहुंचे हुए थे.
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की ओर से अपनी पत्नी एश्वर्या राय से तलाक के लिए दिए गए आवेदन पर गुरुवार (31 जनवरी) को पटना के फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान फैमिली कोर्ट ने तेजप्रताप यादव के तलाक प्रकरण की रिपोर्टिंग करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट में तेजप्रताप-ऐश्वर्या राय के तलाक मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया. यह सुनवाई पटना फैमिली कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश कृष्ण बिहारी पांडेय की अदालत में हुई.
बता दें कि तेजप्रताप यादव ने शादी के महज छह महीने के बाद ही अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला लिया था. इस मामले को लेकर लालू परिवार में बखेड़ा खड़ा हो गया था. इससे पहले, 8 जनवरी को तेजप्रताप यादव के तलाक की अर्जी पर होने वाली सुनवाई टल गई थी.
तलाक की अर्जी पर जिस जज को सुनवाई करनी थी उनका ट्रांसफर हो गया था और नए जज ने सुनवाई की अगली तारीख 31 जनवरी निर्धारित कर दी थी. जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट में तेजप्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय की गैर हाजिरी में दोनों की ओर से पक्ष रखने के लिए उनके वकील कोर्ट में पहुंचे हुए थे. वहीं, कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान 18 फरवरी को तेजप्रताप और ऐश्वर्या दोनों को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है.
तेजप्रताप यादव ने हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत तलाक के लिए अर्जी दी है. तेजप्रताप की शादी ऐश्वर्या राय से हुई थी, जो राजद विधायक चंद्रिका राय की बेटी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चुके चंद्रिका राय की पोती हैं. उल्लेखनीय है कि ऐश्वर्या से तलाक लेने के अपने फैसले पर अडिग तेजप्रताप यादव कई बार-बार कह चुके हैं कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक का फैसला नहीं बदल सकता. मैं तलाक लेकर ही रहूंगा और मेरे इस फैसले को अब भगवान भी नहीं बदल सकते. उन्होंने कहा कि तलाक की अर्जी वापस नहीं लेंगे.