लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ी, मगर इस राज्य के 25 जिलों में बस सेवा होगी बहाल
By भाषा | Published: May 17, 2020 09:13 PM2020-05-17T21:13:18+5:302020-05-17T21:14:37+5:30
कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई है लेकिन...
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि, उन्होंने करीब दो महीने के बाद 25 जिलों में (जिले की सीमा में ही) सार्वजनिक परिवहन बहाल करने सहित कई नयी रियायतों की घोषणा की है।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मौजूदा 50 प्रतिशत से शत प्रतिशत कार्यबल के साथ लागू करने का फैसला किया है ताकि आर्थिक गतिविधियों को गति दी जा सके।
पलानीस्वामी ने कहा कि राजधानी चेन्नई सहित 12 अन्य जिलों में पाबंदियों में कोई बदलाव नहीं होगा और वहां तीसरे चरण के लॉकडाउन के नियम लागू रहेंगे। उन्होंने राहत देते हुए 25 जिलों में जिले के भीतर किराए के वाहनों को बिना ई-पास के परिचालन की अनुमति दे दी है जो अबतक अनिवार्य था लेकिन साथ ही लोगों को आगाह किया कि लॉकडाउन के चौथे चरण में वे अनावश्यक यात्रा से बचें। चेन्नई सहित 12 जिलों में हालांकि, ई-पास के जरिए इलाज के लिए ऑटोरिक्शा और टैक्सी की सेवा लेने की अनुमति होगी।
चेन्नई के अलावा कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, चेंगलपेट, विल्लुपुरम, कुडलूर, रानीपेट, तियुनपुत्तुर, कल्लाकुरिची, तिरुवन्नामलाई, अडियालुर और पेरंबूर शामिल हैं। राज्य में सामने आए कुल 11,224 मामलों में अकेले 6,750 मामले इन 12 जिलों में आए हैं। शीर्ष अधिकारियों, जन स्वास्थ्य और चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श के बाद पलानीस्वामी ने कहा कि लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया गया है और शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों में लोगों के प्रवेश पर रोक जारी रहेगी जबकि पूर्व में दी गईं रियायतें पूरे राज्य में पहले की तरह प्रभावी होंगी।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 100 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग शत प्रतिशत कार्यबल के साथ काम कर सकते हैं जबकि 100 से अधिक कर्मचारी 50 प्रतिशत कार्यबल या न्यूनतम 100 कर्मचारियों (जो भी अधिक हो) के साथ कार्य कर सकते हैं। यह छूट चेन्नई को छोड़कर प्रदेश के सभी इलाकों में लागू रहेगी। सरकार ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की कॉपियों को जांचने की भी अनुमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि 24 मार्च की शाम लॉकडाउन प्रभावी होने के साथ ही सार्वजनिक और निजी परिवहन पर रोक लगा दी गई थी।