तमिलनाडु सरकार ने बदली लॉकडाउन गाइडलाइन, 50 फीसदी क्षमता के साथ स्कूल और सिनेमाघर खुलेंगे
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 21, 2021 08:46 PM2021-08-21T20:46:29+5:302021-08-21T20:48:32+5:30
तमिलनाडु सरकार ने अतिरिक्त छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया है. तमिलनाडु सरकार ने कुछ ढील के साथ 6 सितंबर तक के लिए राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है. सरकार द्वारा लॉकडाउन में दी गई ढील के साथ कहा है कि कक्षा 9-12 के छात्रों के लिए स्कूल 1 सितंबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. वहीं राज्य में सभी कॉलेज बारी-बारी से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ 1 सितंबर से काम कर सकेंगे.
तमिलनाडु सरकार ने अतिरिक्त छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया है. तमिलनाडु सरकार ने कुछ ढील के साथ 6 सितंबर तक के लिए राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है. सरकार द्वारा लॉकडाउन में दी गई ढील के साथ कहा है कि कक्षा 9-12 के छात्रों के लिए स्कूल 1 सितंबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. वहीं राज्य में सभी कॉलेज बारी-बारी से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ 1 सितंबर से काम कर सकेंगे.
वहीं सरकार की नई गाइडलाइ में राज्य में 23 अगस्त से सिनेमाघरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ एक बार फिर खोलने की अनुमति दी गई है. वहीं तमिलनाडु में रात 9 बजे तक चलने वाली सभी दुकानें 23 अगस्त से रात 10 बजे तक काम कर सकेंगी जबकी आईटी से जुड़े संगठन 100 फीसदी कार्य क्षमता के साथ काम कर सकते हैं.
Tamil Nadu Govt extends lockdown till Sept 6 with additional relaxations; schools for students of classes 9-12 to reopen from Sept 1 with 50% capacity
— ANI (@ANI) August 21, 2021
All colleges to function from Sept 1 on a rotational basis with vaccinated teaching & non-teaching staff
तमिलनाडु सरकार ने अतिरिक्त छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया है. तमिलनाडु सरकार ने कुछ ढील के साथ 6 सितंबर तक के लिए राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है. सरकार द्वारा लॉकडाउन में दी गई ढील के साथ कहा है कि कक्षा 9-12 के छात्रों के लिए स्कूल 1 सितंबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. वहीं राज्य में सभी कॉलेज बारी-बारी से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ 1 सितंबर से काम कर सकेंगे.
वहीं सरकार की नई गाइडलाइ में राज्य में 23 अगस्त से सिनेमाघरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ एक बार फिर खोलने की अनुमति दी गई है. वहीं तमिलनाडु में रात 9 बजे तक चलने वाली सभी दुकानें 23 अगस्त से रात 10 बजे तक काम कर सकेंगी जबकी आईटी से जुड़े संगठन 100 फीसदी कार्य क्षमता के साथ काम कर सकते हैं.
इसके अलावा सरकार ने फैसला करते हुए कहा है कि राज्य में चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान खोले जाएंगे. वहीं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए चलने वाली सार्वजनिक बसों को भी आवागमन की अनुमति दी गई लेकिन इन्हें कोरोना नियमों का पालन करना होगा.
वहीं स्विमिंग पूल अब भी बंद हैं, लेकिन प्रतियोगिता के लिए ट्रेनिंग करने वाले लोग अब स्विमिंग पूल का उपयोग कर सकेंगे. वहीं सरकार ने शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सभी पूजा स्थलों और सार्वजिन नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है.