SC ने त्रिपुरा स्थित ब्रू समुदाय के राहत शिविरों में राशन सप्लाई बंद करने पर केंद्र से मांगा जवाब, दिया 2 सप्ताह का समय
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 9, 2019 01:39 PM2019-12-09T13:39:57+5:302019-12-09T13:41:02+5:30
कोर्ट ने इसके लिए केंद्र सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने पूछा है कि सरकार बताए कि ब्रू समुदाय के लोगों के शिविरों में राशन क्यों रोका गया इसका कारण बताएं।
देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा त्रिपुरा स्थित ब्रू समुदाय के 7 शिविरों में राशन की आपूर्ति बंद करने के संबंध में जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसके लिए केंद्र सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने पूछा है कि सरकार बताए कि ब्रू समुदाय के लोगों के शिविरों में राशन क्यों रोका गया इसका कारण बताएं।
“Take instructions and tell us in two weeks. Don’t do this, whatever is the reason. Don’t let people die in this manner,” a Bench headed by CJI SA Bobde to Centre. https://t.co/U7JiOrpmQN
— ANI (@ANI) December 9, 2019
आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोवडे ने पूरी सुनवाई को सुनने के बाद केंद्र से जवाब मांगा है। दरअसल, 1997 में जातीय हिंसा के बाद बड़ी संख्या में ब्रू समुदाय के लोग भागकर मिजोरम से त्रिपुरा आ गए थे। इसके बाद इनके रहने के लिए त्रिपुरा में किया गया था। कई शिविरों में करीब 26 हजार ब्रू समुदाय के लोग त्रिपुरा में रह रहे थे।
पिछले दिनों केंद्र सराकर द्वारा राशन रोके जाने के बाद एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है।