उन केमिस्टों के खिलाफ कार्रवाई करें जो डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाइयां बेचते हैंः कोर्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 6, 2019 07:38 PM2019-12-06T19:38:36+5:302019-12-06T19:38:36+5:30

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने एक एनजीओ की ओर से दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। एनजीओ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि केमिस्ट अक्सर उन दवाइयों को बिना डॉक्टर का पर्चा देखे बेच देते हैं जिसके लिए ऐसा करना जरूरी है।

Take action against chemists who sell medicines without a prescription: Court | उन केमिस्टों के खिलाफ कार्रवाई करें जो डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाइयां बेचते हैंः कोर्ट

वे कानून और नियम कायदों के तहत कार्रवाई करेंगे।

Highlightsकल्याण समिति की ओर से दायर याचिका में उन दवाइयों के अनियंत्रित और अवांछित इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।एनजीओ की दलीलों का संज्ञान लेते हुए पीठ ने कहा कि अगर ऐसे किसी केमिस्ट को केंद्र और दिल्ली सरकार के संज्ञान में लाया जाता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और आम आदमी पार्टी नीत राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे उन केमिस्टों के खिलाफ कार्रवाई करें जो डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाइयां बेचते हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने एक एनजीओ की ओर से दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। एनजीओ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि केमिस्ट अक्सर उन दवाइयों को बिना डॉक्टर का पर्चा देखे बेच देते हैं जिसके लिए ऐसा करना जरूरी है।

अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति की ओर से दायर याचिका में उन दवाइयों के अनियंत्रित और अवांछित इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया है, जिन्हें डॉक्टर का पर्चा दिखाए बिना बेचने की इजाजत नहीं है।

एनजीओ की दलीलों का संज्ञान लेते हुए पीठ ने कहा कि अगर ऐसे किसी केमिस्ट को केंद्र और दिल्ली सरकार के संज्ञान में लाया जाता है तो वे कानून और नियम कायदों के तहत कार्रवाई करेंगे।

Web Title: Take action against chemists who sell medicines without a prescription: Court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे