जम्मू कश्मीर: 1990 में एयरफोर्स अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में यासीन मलिक के खिलाफ आरोप तय
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 16, 2020 03:24 PM2020-03-16T15:24:58+5:302020-03-16T15:49:09+5:30
25 जनवरी 1990 में पांच एयरफोर्स की हत्या के मामले में टाडा अदालत (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि अधिनियम) ने यासीन मलिक सहित 6 अन्य लोगों के खिलाफ अदालत ने आरोप तय कर दिया है।
25 जनवरी 1990 में पांच भारतीय एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या के मामले में टाडा अदालत (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि अधिनियम) ने यासीन मलिक सहित 6 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में यासीन के अलावा अली मुहम्मद मीर, मंजूर, अहमद सोफी, जावेद अहमद मीर, सलीम, जावेद अहमद, जरगर व शौकत अहमद बख्शी कि खिलाफ आरोप तय किए है।
25 जनवरी 1990 की सुबह रावलपोरा में एयरफोर्स अधिकारी गाड़ी के इंतजार में सनत नजर क्रॉसिंग पर खड़े थे। अचानक आतंकवादियों ने उनपर गोलीबारी कर दी। इसमें महिला सहित 40 एयरफोर्स के अधिकारी घायल हुए थे। जबकि तीन अधिकारी मौके पर शहीद हो गए थे। और दो अधिकारियों ने बाद में दम तोड़ दिया। इस बाद सरकार ने मामले की जांच सीबीआई पर सौंपी थी।
Jammu and Kashmir: A TADA (Terrorist & anti-disruptive activities Act) court frames charges against Yasin Malik and six others in the case of killing of Indian Air Force officer Ravi Khanna & three others in 1990. (File photo of Yasin Malik) pic.twitter.com/fvWiyz0Awu
— ANI (@ANI) March 16, 2020
सीबीआई सभी आरोपो को साबित करने में कामयाब रही। यासीन मलिक पर एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या के अलावा रुबिया सईद का अपहरण करने का भी आरोप है।