CBI निदेशक आलोक वर्मा की छुट्टी खत्म होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में होगा आज तय
By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: November 12, 2018 06:04 AM2018-11-12T06:04:49+5:302018-11-12T06:22:48+5:30
सीबीआई के सबसे बड़े अधिकारियों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट आज (सोमवार) सुनवाई करेगा। आज ये तय होगा कि आलोक वर्मा की छुट्टी खत्म होगी कि नहीं।
सीबीआई के सबसे बड़े अधिकारियों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट आज (सोमवार) सुनवाई करेगा। आज ये तय होगा कि आलोक वर्मा की छुट्टी खत्म होगी कि नहीं। हाल ही में सार्वजनिक रूप से सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। सरकार ने जिसके बाद दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था।
अब इस मामले को अलग अलग रूपों में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। राकेश अस्थाना ने आलोक वर्मा पर मोइन कुरैशी केस में सतीश बाबु सना से दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, वहीं उसी सतीश सना से दो करोड़ 95 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआइआर दर्ज है।
कोर्ट में पेश की गई पहली याचिका के मुताबिक सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजा है जिसको चुनौती दी गई है, उनका कहना है कि सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 साल का होता है। उन्हें इससे पहले काम से अलग करना दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन है। उनका करियर बेदाग ह। आरोपों के आधार पर उनको हटाया नहीं जा सकता है।
दूसरी याचिका एनजीओ कॉमन कॉज़ की है, कॉमन कॉज़ ने राकेश अस्थाना और उनकी टीम के अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की हा। वही्, तीसरी याचिका लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की है। खड़गे ने आलोक वर्मा के समर्थन में याचिका दाखिल की है।
उन्होंने वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने को नियमों के खिलाफ बताया है। पिछली तारीख को उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। आज कोर्ट उनकी याचिका पर भी सुनवाई कर सकता है। आज कोर्ट ये भी तय कर सकता है कि अस्थाना के ऊपर लगे आरोपों की किस तरह से जांच हो।