सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत शिविरों में बांग्लादेशी प्रवासियों की रिहाई के बारे में रिपोर्ट की तलब

By भाषा | Published: February 15, 2020 07:25 AM2020-02-15T07:25:13+5:302020-02-15T07:25:13+5:30

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि 300 से ज्यादा लोग तीन साल से अधिक समय से हिरासत में हैं जबकि 700 से ज्यादा को एक साल से अधिक समय से रखा गया है।

Supreme Court summoned a report about release of Bangladeshi immigrants in detention camps | सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत शिविरों में बांग्लादेशी प्रवासियों की रिहाई के बारे में रिपोर्ट की तलब

सुप्रीम कोर्ट की इमारत। (फाइल फोटो)

Highlightsउच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और असम सरकार को अपने पिछले आदेश के अनुसार हिरासत शिविरों से बांग्लादेशी प्रवासियों की रिहाई की स्थिति पर नयी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि 300 से ज्यादा लोग तीन साल से अधिक समय से हिरासत में हैं जबकि 700 से ज्यादा को एक साल से अधिक समय से रखा गया है।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और असम सरकार को अपने पिछले आदेश के अनुसार हिरासत शिविरों से बांग्लादेशी प्रवासियों की रिहाई की स्थिति पर नयी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि 300 से ज्यादा लोग तीन साल से अधिक समय से हिरासत में हैं जबकि 700 से ज्यादा को एक साल से अधिक समय से रखा गया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समय मांगा जिसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले में सुनवाई मार्च के तीसरे सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल मई में आदेश दिया था कि असम में हिरासत में तीन साल से अधिक समय बिता चुके अवैध विदेशी प्रवासियों को एक सुरक्षित डाटाबेस में उनकी बायोमेट्रिक जानकारी लेने के बाद छोड़ा जा सकता है।

Web Title: Supreme Court summoned a report about release of Bangladeshi immigrants in detention camps

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे