राम जन्मभूमि मामल में सुप्रीम कोर्ट आज से करेगा रोजाना सुनवाई 

By रामदीप मिश्रा | Published: March 14, 2018 07:51 AM2018-03-14T07:51:31+5:302018-03-14T07:51:31+5:30

Ram Mandir Case Hearing: इस मामले में तीन मुख्य याचिका कर्ता हैं- रामलला, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मुख्य याचिकाकर्ता की दलीलें पहले सुनी जाएंगी।

supreme court starts daily hearing in ram janmabhoomi case today | राम जन्मभूमि मामल में सुप्रीम कोर्ट आज से करेगा रोजाना सुनवाई 

राम जन्मभूमि मामल में सुप्रीम कोर्ट आज से करेगा रोजाना सुनवाई 

नई दिल्ली, 14 मार्चः सुप्रीम कोर्ट (एससी) आज से रोजाना राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायामूर्ति अशोक भूषण व न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की पीठ कर रही है। इस मामले में एससी ने आठ फरवरी को साफ कर दिया था कि 14 फरवरी से रोजाना सुनवाई की जाएगी और  सभी पक्षों को दो हफ्तों में दस्तावेज तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का समय दिया था।

इससे पहले 5 दिसंबर को हुई सुनवाई ने सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी पक्षों की अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने आम चुनाव के बाद सुनवाई करने की अपील की थी।

इस मामले में तीन मुख्य याचिका कर्ता हैं- रामलला, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मुख्य याचिकाकर्ता की दलीलें पहले सुनी जाएंगी। उसके बाद अन्य याचिकाकर्ताओं की। कोर्ट का कहना है कि यह सिर्फ जमीन के विवाद का कानूनी मामला है इसलिए भावनात्मक और राजनीतिक दलीलें नहीं चलेंगी। राम मंदिर पक्ष से अब कोई कोई नया पक्ष नहीं जोड़ा जाएगा। केस की सुनवाई के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम हटाया जा रहा है।

21 जुलाई 2017 को बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए थे और जल्दी सुनवाई करने की अपील की थी। रामजन्मभूमि विवाद के लिए 7 अगस्त को एक स्पेशल बेंच का गठन किया गया था जो इस मामले की सुनवाई कर रहा है। माना जा रहा था कि रोज सुनवाई करके जल्दी ही इस मामले का निपटारा किया जाएगा।

सात साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित रामजन्मभूमि मामले पर फैसला सुनाया। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने मस्जिद से पहले मंदिर होने की बात मानी थी लेकिन विवादित भूमि को तीन हिस्से में बांट दी थी। इसमें रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड शामिल थे। इस फैसले से असंतुष्ट सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिस पर सुनवाई चल रही है।

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