कमलनाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका
By राजेंद्र पाराशर | Published: December 7, 2019 05:39 AM2019-12-07T05:39:10+5:302019-12-07T05:39:10+5:30
भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को विशेष अदालत द्वारा सजा दिए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी.
भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को सही माना और सरकार द्वारा लगाई याचिका को खारिज कर दिया है.
भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को विशेष अदालत द्वारा सजा दिए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी. इस मामले को लेकर भाजपा शुरु से ही कमलनाथ सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर हमलावर रही.
विधायक लोधी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें राहत मिली थी. हाईकोर्ट ने लोधी को राहत देते हुए सजा पर 7 जनवरी 2020 तक लिए रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने भोपाल की विशेष अदालत के फैसले पर रोक लगाई थी. इसके बाद सरकार की ओर से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले को सही माना है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि विधायक लोधी 17 दिसंबर से शुरु होने वाले शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे. भाजपा ने इसके लिए तैयारी भी शुरु कर दी है.
उल्लेखनीय है कि तहसीलदार से पिटाई के एक पुराने मामले में प्रहलाद लोधी को जनप्रतिनिधियों के लिए भोपाल में बनी स्पेशल कोर्ट ने दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने सदन में एक पद रिक्त होने की सूचना चुनाव आयोग को भेज दी थी और विधानसभा से प्रहलाद लोधी की सदस्यता रद्द हो गई थी.