किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, 'हमें सड़क जाम के मुद्दे से समस्या है'
By रुस्तम राणा | Published: October 21, 2021 12:44 PM2021-10-21T12:44:35+5:302021-10-21T13:05:12+5:30
देश की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को किसान आंदोलन मामले में सुनवाई करते हुए कहा, "किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है लेकिन सड़कों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोका जा सकता है।"
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बॉर्डर से किसानों को हटाने के लिए दायर याचिका पर किसान संगठनों पर नाराजगी जताई है। सर्वोच्च अदालत ने किसान संगठनों से दो टूक कहा है कि हमें सड़क जाम करने से दिक्कत है। मामले में सुनवाई करते हुए उत्तम न्यायालय ने किसान संगठनों को सड़कें खाली करने को लेकर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।
Supreme Court says farmers have right to protest but roads can't be blocked indefinitely.
— ANI (@ANI) October 21, 2021
The court asks farmers' unions to file their response on petition seeking removal of protesting farmers from roads and posts the matter for hearing on December 7. pic.twitter.com/noV9y3NjW8
इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा, "सड़कें खाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बार-बार कानून तय करते नहीं रह सकते। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते। अब कुछ समाधान निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता। उन सड़कों पर लोगों को आना-जाना पड़ता है। हमें सड़क जाम के मुद्दे से समस्या है।" इस मामले में अब अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।
बता दें कि केन्द्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन पिछले एक साल से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हुआ है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इन तीनों कानूनों पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है।