UPPSC परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रोक लगाने से किया इंकार

By भाषा | Published: June 14, 2018 12:21 PM2018-06-14T12:21:49+5:302018-06-14T12:21:49+5:30

पीठ ने कुछ छात्रों द्वारा दायर अर्जियों को खारिज कर दिया जिनमें मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की गई थी और कहा गया था कि यूपीपीएससी ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया।

Supreme Court refuses to stay the UPPSC Mains Examination 2018 | UPPSC परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रोक लगाने से किया इंकार

UPPSC परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रोक लगाने से किया इंकार

नई दिल्ली, 14 जून: उच्चतम न्यायालय ने 18 जून को होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को भी रद्द कर दिया।


न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ यूपीपीएससी की अपील को स्वीकार कर लिया। पीठ ने कुछ छात्रों द्वारा दायर अर्जियों को खारिज कर दिया जिनमें मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की गई थी और कहा गया था कि यूपीपीएससी ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया।

पीठ ने कहा , ‘‘हम यूपीपीएससी की अपील को मंजूर करते हैं और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं। मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज की जाती हैं।’’

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Web Title: Supreme Court refuses to stay the UPPSC Mains Examination 2018

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