नेटफ्लिक्स-ऐमजॉन प्राइम को रेग्युलेट करने संबंधी याचिका पर SC में हुई सुनवाई, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 10, 2019 12:17 PM2019-05-10T12:17:32+5:302019-05-10T12:17:32+5:30
दिल्ली हाईकोर्ट में नेटफ्लिक्स और ऐमजॉन प्राइम वीडियो को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने आठ फरवरी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेटफ्लिक्स और ऐमजॉन प्राइम वीडियो जैसे ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली को रेग्युलेट करने संबंधी याचिका पर सुनवाई की। इस संबंध में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। बता दें, याचिका में सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी करने की मांग की गई थी।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में नेटफ्लिक्स और ऐमजॉन प्राइम वीडियो को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने आठ फरवरी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया।
Supreme Court issues notice to Centre on a plea seeking framing of guidelines by the government to regulate the functioning of online media streaming platforms like Netflix and Amazon Prime Video. pic.twitter.com/0lfaCDwEJP
— ANI (@ANI) May 10, 2019
नेटफ्लिक्स और ऐमजॉन प्राइम वीडियो जैसे ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को रेग्युलेट करने के लिए दिल्ली स्थित एक एनजीओ ने याचिका दायर की थी, जिसमें उल्लेख किया था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना लाइसेंस और नियमों के चल रहे हैं। साथ ही साथ नियमित फिल्मों के लिए प्रमाणन भी नहीं है।