सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 26 नवंबर को
By भाषा | Published: November 20, 2019 12:27 PM2019-11-20T12:27:58+5:302019-11-20T12:27:58+5:30
ईडी की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि वह 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करेंगे। पीठ ने मामले की अगली तारीख 26 नवंबर निर्धारित की।
सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से बुधवार को जवाब मांगा। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के 16 नवंबर के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया।
ईडी की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि वह 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करेंगे। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने मामले की अगली तारीख 26 नवंबर निर्धारित की।
चिदंबरम के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय से कहा कि चिदंबरम को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वह तीन माह से अधिक वक्त से हिरासत में हैं।
इससे पहले इस हफ्ते के पहले दिन सोमवार को चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट की ओर खारिज की गई जमानत याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसपर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई द्वारा 21 अगस्त को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था।
चिदंबरम को इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। हालांकि, दूसरी ओर सीबीआई केस में उन्हें 22 अक्टूबर को जमानत मिल गई थी लेकिन ईडी द्वारा गिरफ्तार किये जाने के कारण वे जेल से बाहर नहीं आ सके। चिदंबरम फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।