शिवकुमार मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, जमानत के खिलाफ याचिका भी खारिज की
By विनीत कुमार | Published: November 15, 2019 02:03 PM2019-11-15T14:03:09+5:302019-11-15T14:03:09+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सख्त लहजे में कहा कि ये देश के नागरिकों के साथ ट्रीट करने का सही तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ईडी से कहा कि वे शिवकुमार के केस में पी चिदंबरम वाली दलील पेश कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में काग्रेस नेता डी के शिवकुमार को जमानत दिये जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील शुक्रवार को खारिज कर दी। शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत प्रदान की थी।
जस्टिस आर एफ नरिमन और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने अपील में दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करने का प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। हाई कोर्ट ने शिवकुमार को 23 अक्टूबर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने इस दौरान याचिका खारिज करते हुए ईडी को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सख्त लहजे में कहा कि ये देश के नागरिकों के साथ ट्रीट करने का सही तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ईडी से कहा कि वे शिवकुमार के केस में पी चिदंबरम वाली दलील पेश कर रहे हैं, जो कॉपी-पेस्ट है। कोर्ट ने कहा कि इसमें बदलाव भी नहीं किया गया है।
बता दें कि पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। वे मनी लॉन्ड्रिंग मामने में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। जमानत पर बाहर आने के बाद शिवकुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हुए हैं। शिवकुमार ने कहा था कि वे न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।