शारदा चिटफंड घोटाले की CBI जांच की निगरानी से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

By भाषा | Published: February 11, 2019 12:40 PM2019-02-11T12:40:51+5:302019-02-11T12:40:51+5:30

पीठ ने कहा, ‘‘हम चिटफंड घोटाले की जांच पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति गठित करने के इच्छुक नहीं हैं।’’

Supreme Court denies monitoring of Saradha Chitfund scam | शारदा चिटफंड घोटाले की CBI जांच की निगरानी से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

शारदा चिटफंड घोटाले की CBI जांच की निगरानी से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच की निगरानी करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कुछ निवेशकों की याचिका को मंजूर नहीं किया। याचिका में कहा गया था कि न्यायालय ने सीबीआई को चिटफंड घोटाले की जांच का आदेश 2013 में दिया था। इसके बावजूद जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

पीठ ने कहा, ‘‘हम चिटफंड घोटाले की जांच पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति गठित करने के इच्छुक नहीं हैं।’’  इससे पहले न्यायालय ने घोटाले की जांच वर्ष 2013 में सीबीआई को हस्तांतरित कर दी थी। 

सीबीआई ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद कुणाल घोष से शारदा चिट फंड और रोज़ वैली घोटालों के संबंध में यहां अपने दफ्तर में आमने-सामने बैठा कर पूछताछ की। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।   पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को आमने-सामने बैठाकर सीबीआई ने करीब 12 घंटे पूछताछ की। राजीव कुमार से पूछताछ का यह दूसरा दिन था। इससे पहले शनिवार को भी सीबीआई ने राजीव से करीब 7 घंटे पूछताछ की थी। 

Web Title: Supreme Court denies monitoring of Saradha Chitfund scam

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