उच्चतम न्यायालय ने वेब सीरीज तांडव के निर्देशक, अन्य को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार किया

By भाषा | Published: January 27, 2021 04:01 PM2021-01-27T16:01:52+5:302021-01-27T16:01:52+5:30

Supreme Court denied interim relief from arrest to others, director of web series Tandava | उच्चतम न्यायालय ने वेब सीरीज तांडव के निर्देशक, अन्य को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार किया

उच्चतम न्यायालय ने वेब सीरीज तांडव के निर्देशक, अन्य को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार किया

नयी दिल्ली, 27 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने वेब सीरीज ‘तांडव’ के निर्देशक अली अब्बास जफर और अन्य को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।

हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर ठेस पहुंचाने को लेकर वेब सीरीज के निर्देशक और अन्य ने उनके खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की थीं। न्यायालय ने इन याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक को नोटिए जारी किये।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की एक पीठ जफर, अमेज़ॅन प्राइम इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित और निर्माता हिमांशु मेहरा, शो के लेखक गौरव सोलंकी और अभिनेता मोहम्मद जीशान अयूब की तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने इन याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों से जवाब भी मांगे हैं।

‘‘तांडव’’ में बॉलीवुड कलाकारों सैफ अली खान, डिपंल कपाड़िया और मोहम्मद जीशान अयूब आदि ने काम किया है।

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Web Title: Supreme Court denied interim relief from arrest to others, director of web series Tandava

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