उच्चतम न्यायालय ने पुडुचेरी में अधिकारों की लड़ाई के मामले में सीएम वी नारायणसामी को नोटिस जारी किया

By भाषा | Published: June 4, 2019 01:59 PM2019-06-04T13:59:10+5:302019-06-04T13:59:10+5:30

न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाश पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केन्द्र और उपराज्यपाल किरण बेदी के आवेदनों पर सुनवाई के दौरान पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया।

Supreme Court also issues notice to Puducherry Chief Minister V Narayanasamy while making him party in the case and seeks his reply by June 21, the next date of hearing. | उच्चतम न्यायालय ने पुडुचेरी में अधिकारों की लड़ाई के मामले में सीएम वी नारायणसामी को नोटिस जारी किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल को अपने फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल किरण बेदी निर्वाचित सरकार के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं।

Highlightsपीठ ने नारायणसामी को नोटिस जारी करते हुये कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री को पक्षकार बनाया जाना चाहिए।इससे पहले, पीठ ने 10 मई को कांग्रेस के विधायक ए के लक्ष्मीनारायणन को केन्द्र और बेदी की याचिका पर नोटिस जारी किया था।

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अधिकारों की लड़ाई के मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाश पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केन्द्र और उपराज्यपाल किरण बेदी के आवेदनों पर सुनवाई के दौरान पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया।


साथ ही पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि पुडुचेरी में सात जून को मंत्रिमंडल की बैठक में यदि वित्तीय असर वाला कोई निर्णय लिया जाता है तो उस पर 21 जून तक अमल नहीं किया जायेगा। केन्द्र और उपराज्यपाल ने इन आवेदनों में केन्द्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के 30 अप्रैल के फैसले से पहले की स्थिति बहाल करने का अनुरोध किया है क्योंकि इस समय वहां प्रशासन ठहर गया है।

पीठ ने नारायणसामी को नोटिस जारी करते हुये कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इससे पहले, पीठ ने 10 मई को कांग्रेस के विधायक ए के लक्ष्मीनारायणन को केन्द्र और बेदी की याचिका पर नोटिस जारी किया था।

मद्रास उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल को अपने फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल किरण बेदी निर्वाचित सरकार के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। उच्च न्यायालय ने लक्ष्मीनारायणन की याचिका पर 30 अप्रैल के फैसले में गृह मंत्रालय के जनवरी और जून, 2017 के संदेशों को निरस्त कर दिया था जिनमे प्रशासक के अधिकारों को ‘विस्तृत’ कर दिया गया था।

Web Title: Supreme Court also issues notice to Puducherry Chief Minister V Narayanasamy while making him party in the case and seeks his reply by June 21, the next date of hearing.

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