कुरान बांटने से मना करने के बाद ऋचा भारती को मिला सुब्रमण्यम स्वामी का समर्थन, ट्वीट कर लिखी ये बात
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 17, 2019 04:11 PM2019-07-17T16:11:08+5:302019-07-17T16:11:08+5:30
12 जुलाई को को ऋचा भारती के खिलाफ सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि ऋचा भारती पिछले कई दिनों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक औक व्हाट्सप्प पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही हैं।
झारखंड की राजधानी रांची की एक स्थानीय अदालत ने 19 वर्षीय ऋचा भारती को कुरान शरीफ की प्रतियां बांटने को लेकर आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर उसके बाद से ही कोर्ट के फैसले और ऋचा भारती को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ऋचा भारती ने कहा है कि वो कुरान शरीफ की 5 प्रतियां बांटने वाले आदेश को नहीं मानेंगी और इसके खिलाफ वो रॉंची हाई कोर्ट जायेंगी। ऋचा भारती के समर्थन में अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी आये हैं।
सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुये लिखा है, 'मैं उम्मीद करता हूं कि ऋचा भारती वकील @Ish_Bhandari से संपर्क करेंगी। वह इस मुद्दे के लिए सबसे सही आदमी हैं और मैं अदालत में उनकी मदद करूंगा। कुरान बांटने का अर्थ है कि उन हिस्सों को स्वीकृति देना है जो काफिरों और उसके परिणामों की बात करते हैं। ऋचा सभी वास्तविक हिंदुओं के लिए लड़ रही हैं। हम दूसरों के धार्मकि ज्ञान को प्रसारित नहीं कर सकते।'
I hope Richa Bharti contacts @Ish_Bhandari . He is the best for this issue and I will help him in court. Distribution of Koran means approval of sections which talk of Kafirs and consequences. Richa is fighting for all genuine Hindus. We cannot circulate theology of others
— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 17, 2019
सुब्रमण्यम स्वामी इस ट्वीट में जिसको टैग( @Ish_Bhandari)किया है वो देश के नामी वकील हैं। जिनका नाम इशकरण सिंह भंडारी है।
रांची सिविल कोर्ट के मजिस्ट्रेट मनीष सिंह ने छात्रा ऋचा भारती को कुरान की प्रतियां बांटने का आदेश दिया था। वकील प्रवेश सिंह ने को बताया, ''शर्त के अनुसार छात्रा को कुरान की पांच प्रतियां बांटनी पड़ेंगी। उसे एक कॉपी अंजुमन इस्लामिया कमेटी जोकि पिथोरिया पुलिस थाने के अंतर्गत आती है, उसे भी देनी होगी। उसे इसकी रिसीविंग कॉपी लेनी होगी और 15 दिन के भीतर अदालत में जमा करनी होगी।''
ऋचा भारती को 12 जुलाई को भेजा गया था जेल
12 जुलाई को को ऋचा के खिलाफ सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि ऋचा भारती पिछले कई दिनों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक औक व्हाट्सप्प पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही हैं और उसको प्रमोट भी कर रही हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि ऋचा की हरकत से क्षेत्र में कभी भी धार्मिक भावना भड़क सकती है। एफआईआर दर्ज होने के तीन घंटे के भीतर ऋचा भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल भेजे जाने के बाद लगातार हिंदू संगठनों द्वारा ऋचा भारती के समर्थन में धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था।
कुरान बांटने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगी ऋचा भारती
कोर्ट के फैसले पर ऋचा भारती ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ रॉंची हाईकोर्ट जायेंगी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ऋचा ने कहा है वह कुरान बांटने नहीं जा रही हैं। हमारा परिवार निचली अदालत के इस फैसले पर विचार कर रहा है।
ऋचा भारती ने कहा, 'मैं कोर्ट का आदेश नहीं मानने जा रही हूं। आज मुझे कुरान बांटने के लिए बोल रहे हैं, कल बोलेंगे इस्लाम स्वीकार कर लो, नमाज पढ़ लो, कुछ और कर लो। यह कहां तक जायज है।'