वारंट पर कोर्ट में पेश नहीं हुए सब-इंस्पेक्टर, अदालत ने रोक दिया वेतन

By भाषा | Published: February 8, 2020 02:29 PM2020-02-08T14:29:43+5:302020-02-08T14:29:43+5:30

सब-इंस्पेक्टर दीपक मलिक मामले के जांच अधिकारी हैं और वह बार-बार पेशी वारंट जारी करने के बावजूद वह अब तक अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए हैं। विशेष अदालत के न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने मलिक के खिलाफ शुक्रवार को फिर से वारंट जारी कर उन्हें 19 फरवरी तक अदालत में पेश होने के लिए कहा।

Sub-inspector did not appear in court on warrant, court stopped salary | वारंट पर कोर्ट में पेश नहीं हुए सब-इंस्पेक्टर, अदालत ने रोक दिया वेतन

अदालत में पेश नहीं होने को लेकर एक उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश दिया है।

Highlightsनिकाय चुनाव के दौरान यहां एक मतदान केंद्र पर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।उच्च न्यायालय ने 2007 में मामले को मुजफ्फरनगर से मेरठ अदालत को भेज दिया था। 

मेरठ की एक विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता मुजफ्फर राणा की हत्या के मामले में अदालत में पेश नहीं होने को लेकर एक उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश दिया है।

सब-इंस्पेक्टर दीपक मलिक मामले के जांच अधिकारी हैं और वह बार-बार पेशी वारंट जारी करने के बावजूद वह अब तक अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए हैं। विशेष अदालत के न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने मलिक के खिलाफ शुक्रवार को फिर से वारंट जारी कर उन्हें 19 फरवरी तक अदालत में पेश होने के लिए कहा।

लोक अभियोजक सिराजुद्दीन अल्वी के मुताबिक हत्या के इस मामले में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व सांसद कादिर राणा, उनके भाई पूर्व विधायक नूर सलीम राणा समेत कई अन्य मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

सपा नेता मुजफ्फर राणा की 28 अक्टूबर, 2006 को स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान यहां एक मतदान केंद्र पर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। बाद में मृतक के परिवार की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2007 में मामले को मुजफ्फरनगर से मेरठ अदालत को भेज दिया था। 

Web Title: Sub-inspector did not appear in court on warrant, court stopped salary

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