मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थानः सुनवाई 30 सितंबर को, मंदिर ईदगाह परिसर की सुरक्षा और कड़ी, सभी दर्शनार्थियों पर नजर

By भाषा | Published: September 28, 2020 07:57 PM2020-09-28T19:57:57+5:302020-09-28T19:57:57+5:30

गौरतलब है कि लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री एवं पांच अन्य ने स्वयं को भगवान श्रीकृष्ण का परमभक्त बताते हुए उनकी ओर से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) छाया शर्मा की अदालत में वाद दायर किया है।

Sri Krishna's birthplace of Mathura hearing September 30 security temple Idgah campus | मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थानः सुनवाई 30 सितंबर को, मंदिर ईदगाह परिसर की सुरक्षा और कड़ी, सभी दर्शनार्थियों पर नजर

अदालत में समय पर उपस्थित नहीं हो पाने के कारण अब 30 सितम्बर (बुधवार) को इस पर सुनवाई होगी।

Highlightsमंदिर ईदगाह परिसर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अदालत में भी आज भारी पुलिस तैनात रही। श्रीकृष्ण जन्मस्थान से संबंधित मामले की सुनवाई अब बुधवार (30 सितम्बर) को की जाएगी।याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं हरीशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन की ओर से बताया गया कि इस मामले में आज सुनवाई होनी थी।

मथुराः उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद की अदालत में शुक्रवार को दाखिल किए गए श्रीकृष्ण जन्मस्थान से संबंधित मामले की सुनवाई अब बुधवार (30 सितम्बर) को की जाएगी।

इस बीच शुक्रवार को मामला दाखिल किए जाने के बाद शनिवार से मंदिर ईदगाह परिसर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अदालत में भी आज भारी पुलिस तैनात रही। गौरतलब है कि लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री एवं पांच अन्य ने स्वयं को भगवान श्रीकृष्ण का परमभक्त बताते हुए उनकी ओर से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) छाया शर्मा की अदालत में वाद दायर किया है।

इसमें कहा गया है कि वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने मंदिर के परिसर में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंध समिति के साथ जो समझौता किया था, वह कानूनी रूप से गै़रवाजिब है क्योंकि, सेवा संस्थान जब उक्त 13.37 एकड़ भूमि का मालिक ही नहीं था तो उसे किसी व्यक्ति अथवा संस्था के साथ इस प्रकार कोई भी करार करने का अधिकार नहीं था।

यह समझौता अदालत द्वारा 20 जुलाई 1973 को डिक्री किया गया था। वादियों द्वारा याचिका में इस करार को निरस्त करते हुए शाही ईदगाह वाली भूमि को मुक्त कराने और इसे विराजमान ठा. श्रीकृष्ण को सौंपने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में शाही ईदगाह ट्रस्ट मैनेजमेंट कमेटी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट व श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं हरीशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन की ओर से बताया गया कि इस मामले में आज सुनवाई होनी थी।

परंतु, वादियों के अदालत में समय पर उपस्थित नहीं हो पाने के कारण अब 30 सितम्बर (बुधवार) को इस पर सुनवाई होगी। इस बीच, श्रीकृष्ण जन्मस्थान का मामला दायर होने के साथ ही जिला प्रशासन ने अदालत परिसर सहित श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर की भी सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी है।

मथुरा के पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) आरके मिश्रा ने मीडिया को बताया, "हमने श्रीकृष्ण जन्मस्थान एवं शाही ईदगाह परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद कर दिया है। विशेष तौर पर मंदिर के प्रवेश द्वार पर कमाण्डोज़ के साथ डाग स्क्वायड भी तैनात किये हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव ग्रोवर ने बताया, " श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर की सुरक्षा में पूरी सतर्कता बरती जा रही है और वहां आने वाले सभी दर्शनार्थियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।" 

Web Title: Sri Krishna's birthplace of Mathura hearing September 30 security temple Idgah campus

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