अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत, लेकिन अभी जेल में ही बिताएंगे दिन
By रुस्तम राणा | Published: July 15, 2022 02:23 PM2022-07-15T14:23:14+5:302022-07-15T14:47:18+5:30
शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने कथित ट्वीट मामले में मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है।
नई दिल्ली: अल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत मिल गई है। शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने कथित ट्वीट मामले में मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है। जुबैर पर अपने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने गुरुवार को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
फेक्ट चेकर वेबसाइट के को-फाउंडर को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत के साथ 50,000 का बांड और न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना का आदेश भी दिया है। हालांकि मोहम्मद जुबैर को यह जमानत दिल्ली में दर्ज मामले में के लिए मिली है। ऐसे में उन्हें अभी यूपी पुलिस के कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि जुबैर के खिलाफ यूपी में अलग-अलग जगहों पर 6 मामले दर्ज हैं। बता दें कि यूपी के हाथरस की एक अदालत ने गुरुवार को जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
Sessions Court of Patiala House Court grants bail to Alt News co-founder Mohammad Zubair in the alleged tweet case. pic.twitter.com/vTjVDqwK6m
— ANI (@ANI) July 15, 2022