दिल्ली: मंदिर-मस्जिद जैसी धार्मिक जगहों के 150 मीटर दायरे में नहीं होंगी मीट की दुकानें
By धीरज पाल | Published: January 19, 2019 09:40 AM2019-01-19T09:40:15+5:302019-01-19T09:40:41+5:30
इतना ही नहीं मीट के दुकान मालिकों को आदेश दिया गया है कि यदि वो दुकान में 'हलाल' या 'झटका' का मांस बेचे जा रहे हैं तो मालिकों को अनिवार्य रूप से डिस्प्ले बोर्ड लगाने होंगे।
दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने दिल्ली में मीट पॉलिसी को लेकर एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में अब धार्मिक जगहों से करीब 150 मीटर की दूरी पर कोई मीट की दुकान नहीं होगी। दरअसल, दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) दिल्ली में मीट पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। जिसमें कहा गया है कि मांस की दुकानों और धार्मिक स्थान के बीच कम से कम 150 मीटर की दूरी होनी चाहिए।
इस पॉलिसी के मुताबिक यह कदम धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा में जाने वाले लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। इसके अलावा श्मशान घाट के 150 मीटर की दूरी पर भी मांस की कोई दुकान नहीं होगी।
'झटका और हलाल' के लिए लगाने होंगे नोटिस बोर्ड
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारी इस आदेश के बाद गोमांस की बिक्री पर रोक लगेगा। इतना ही नहीं मीट के दुकान मालिकों को आदेश दिया गया है कि यदि वो दुकान में 'हलाल' या 'झटका' का मांस बेचे जा रहे हैं तो मालिकों को अनिवार्य रूप से डिस्प्ले बोर्ड लगाने होंगे।
वहीं, मीट पॉलिसी के मुताबिक यदि कोई मटन, चिकन, मछली और भैंस के मांस की दुकानों मस्जिद से 100 मीटर से कम दूरी पर स्थित हैं, तो उसके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके अलावा उसे मस्जिद के इमाम या प्रबंध समिति द्वारा अनुमति दी गई हो।