ओडिशा और राजस्‍थान में 8 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, जानिए गाइडलाइन-नियम, सिनेमा हॉल, थियेटर और स्विमिंग पूल पर क्या कहा...

By सतीश कुमार सिंह | Published: February 2, 2021 03:22 PM2021-02-02T15:22:12+5:302021-02-02T15:23:31+5:30

चिकित्सा व स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि कोरोना संक्रमण में सुधार हो रहा है। टीकाकरण के दूसरे चरण के लिए भी सभी तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए अगले सप्ताह ‘पूर्वाभ्‍यास’ भी किया जाएगा। 

Schools Reopen in Rajasthan and Odisha 8 february 2021 classess guidelines covid coronavirus student  | ओडिशा और राजस्‍थान में 8 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, जानिए गाइडलाइन-नियम, सिनेमा हॉल, थियेटर और स्विमिंग पूल पर क्या कहा...

स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को आठ फरवरी से बुलाने की अनुमति दी गयी है। (file photo)

Highlightsआठ फरवरी से 30 अप्रैल तक कक्षा नौ और 11 के छात्रों के लिए सुबह साढ़े आठ बजे से साढ़े दस बजे तक सप्ताह में छह दिन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।आयोजनों में आगन्तुकों की उपस्थिति 200 व्यक्ति तक रह सकेगी।अधिसूचना में कहा गया कि इन दो घंटों में तीन पीरियड पढ़ाई होगी।

Schools Reopening in Rajasthan and Odisha: राजस्‍थान और ओडिशा सरकार ने कहा कि 8 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। कोविड को देखते हुए करीब एक साल से बंद हैं।

सरकार ने स्‍कूलों में 6 से 8 तक की कक्षाएं आठ फरवरी से पुन: आरंभ करने का फैसला किया है। इसके साथ ही कॉलेजों को स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को आठ फरवरी से बुलाने की अनुमति दी गयी है।

मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत की अध्‍यक्षता में फैसला किया गया। एक सरकारी प्रवक्‍ता के अनुसार राज्‍य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या में लगातार कमी आने और स्थिति के नियंत्रण में रहने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी सभी नियमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

ओडिशा सरकार ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कक्षा नौ और 11 के छात्रों को आठ फरवरी से स्कूल जाने की अनुमति दी जाएगी। इससे एक महीने पहले कक्षा दस और 12 के छात्रों के लिए स्कूल दोबारा खोले गए थे।

सभी सिनेमा हॉल, थियेटर और स्विमिंग पूल आदि भी खुल सकेंगे

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सभी सिनेमा हॉल, थियेटर और स्विमिंग पूल आदि भी खुल सकेंगे। सामाजिक एवं अन्य आयोजनों में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। बैठक में पटाखों की दुकानों तथा विभिन्न धर्मों के मेलों के आयोजन के विषय में लगाए गए प्रतिबन्धों में शिथिलता देने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार करने का भी निर्णय किया गया।

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। ऐसे में, सभी को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की तरह ही स्कूलों को कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए भी 50 प्रतिशत उपस्थिति और स्वास्थ्य नियमों का पूरा पालन करने की शर्त के साथ ही खोलने की अनुमति होगी।

इसी प्रकार, कॉलेजों के लिए भी अन्तिम वर्ष के छात्र-छात्राओं के सम्बन्ध में पूर्व में लागू 50 प्रतिशत उपस्थिति सहित अन्य शर्तें प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए विद्यार्थियों के लिए लागू होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिनेमा, थिऐटर, मल्टीप्लेक्स आदि को कुल क्षमता की 50 प्रतिशत सीटों तक ही खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने अधिकारियों को केन्द्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के लिए जारी दिशा-निर्देशों (एसओपी) के अनुरूप ही प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक मेलों के लिए नए एसओपी जारी करने के निर्देश दिए।

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