कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों की याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर आदेश देने से SC का इनकार

By भाषा | Published: September 13, 2019 01:32 AM2019-09-13T01:32:48+5:302019-09-13T01:32:48+5:30

कर्नाटक के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश ने इन 17 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। विधायकों की बगावत के चलते एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जनता दल (एस)-कांग्रेस गठबंधन सरकार गिर गई थी।

SC refuses to order petitions of 17 disqualified MLAs from Karnataka | कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों की याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर आदेश देने से SC का इनकार

कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों की याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर आदेश देने से SC का इनकार

 उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों की उन याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर बृहस्पतिवार को कोई आदेश देने से इनकार कर दिया जिनमें उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के तत्कालीन कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने अयोग्य विधायकों की ओर से पेश वकील से कहा, ‘‘यह (याचिकाएं) आएंगी। जल्दी क्या है?’’ वकील ने उल्लेख किया कि याचिकाएं 11 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थीं, लेकिन बाद में इन्हें सूची से हटा दिया गया।

उन्होंने कहा कि मामला अब 16 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है तथा इसे दोबारा सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए। पीठ ने याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर कोई आदेश पारित करने से इनकार करते हुए कहा कि यह नियत प्रक्रिया के तहत होगा।

कर्नाटक के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश ने इन 17 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। विधायकों की बगावत के चलते एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जनता दल (एस)-कांग्रेस गठबंधन सरकार गिर गई थी। इसके बाद राज्य में बी एस येदियुरप्पा के अधीन भाजपा नीत सरकार बनी। 

Web Title: SC refuses to order petitions of 17 disqualified MLAs from Karnataka

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे