सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो परियोजना के लिए मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर लगी रोक बढ़ायी
By भाषा | Published: November 16, 2019 04:22 AM2019-11-16T04:22:44+5:302019-11-16T04:22:44+5:30
न्यायालय ने 21 अक्टूबर को स्पष्ट किया था कि आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो ट्रेन शेड के निर्माण पर कोई रोक नहीं है लेकिन यथास्थिति आदेश केवल पेड़ों की कटाई पर लागू है।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने उस अंतरिम आदेश की अवधि को आगे बढ़ा दिया जिसके तहत उसने मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड की स्थापना के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि वह दिसंबर में मामले की विस्तार से सुनवाई करेगी।
न्यायालय ने 21 अक्टूबर को स्पष्ट किया था कि आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो ट्रेन शेड के निर्माण पर कोई रोक नहीं है लेकिन यथास्थिति आदेश केवल पेड़ों की कटाई पर लागू है।
न्यायालय ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से मुंबई के प्रमुख हरित इलाके में काटे गए पेड़ों और नए लगाए गए पेड़ों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। हरित कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं ।