टाटा संस विवाद: साइरस मिस्त्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, NCLAT के आदेश पर रोक लगी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 10, 2020 12:44 PM2020-01-10T12:44:25+5:302020-01-10T15:21:55+5:30
एनसीएलएटी ने 18 दिसंबर को साइरस मिस्त्री को बड़ी राहत देते हुए उन्हें टीएसपीएल के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर बहाल करने का आदेश दिया था। साथ ही एनसीएलएटी ने कहा था कि एन चंद्रशेखरन की टीएसपीएल के प्रमुख के पद पर नियुक्ति अवैध थी।
Highlightsउच्चतम न्यायालय एनसीएलएटी के आदेश को चुनौती देने वाली टाटा संस की याचिका पर सुनवाई को तैयारएनसीएलएटी ने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाली करने का आदेश दिया था
सुप्रीम कोर्ट से साइरस मिस्त्री को शुक्रवार (10 जनवरी) को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में एनसीएलएटी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। टाटा संस ने याचिका में साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने के फैसले को चुनौती दी थी। शीर्ष न्यायालय ने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल करने के एनसीएलएटी के आदेश पर रोक लगा दी है।
Supreme Court has stayed NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal) order restoring Cyrus Mistry as executive chairman of Tata group pic.twitter.com/C9yMoiM0kK
— ANI (@ANI) January 10, 2020