सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार को आदेश, बिलकिस बानो को दिया जाए 50 लाख रुपये और सरकारी नौकरी
By पल्लवी कुमारी | Published: April 23, 2019 02:06 PM2019-04-23T14:06:21+5:302019-04-23T14:06:21+5:30
मार्च 2002 को गोधरा कांड के वक्त अहमदाबाद के रंधिकपुर में 17 लोगों ने बिलकिस बानो के परिवार पर हमला किया था। इस दौरान 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बिलकिस के साथ गैंगरेप किया गया था। उस वक्त वो 5 महीने की गर्भवती थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 2002 के दंगों के समय सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही बिलकिस बानो को सरकारी नौकरी और आवास देने का भी निर्देश दिया है।
गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो को मुआवजे के तौर पर पहले पांच लाख रुपये देने का ऐलान किया था। लेकिन इस राशि को सीजेआई रंजन गोगोई ने 10 गुना बढ़ा दिया है।
2002 Gujarat riots case: Supreme Court today directed the Gujarat government to pay a compensation of Rs 50 lakh to gangarape survivour Bilkis Bano. Supreme Court also directed the Gujarat Government to provide Bilkis Bano, a government job and accommodation as per rules. pic.twitter.com/dcTTKuj5fi
— ANI (@ANI) April 23, 2019
क्या है मामला
मार्च 2002 को गोधरा कांड के वक्त अहमदाबाद के रंधिकपुर में 17 लोगों ने बिलकिस बानो के परिवार पर हमला किया था। इस दौरान 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बिलकिस के साथ गैंगरेप किया गया था। उस वक्त वो 5 महीने की गर्भवती थीं। इस मामले में 2008 को मुंबई की कोर्ट ने 12 लोगों को मर्डर और गैंगरेप का आरोपी माना था और उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। आरोपियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील की थी लेकिन इस फैसले को कोर्ट ने आगे बभी बनाए रखा।