स्टेट बैंक ने ग्राहकों के लिए जारी की जरूरी सूचना, 30 जून तक करा लें ये काम नहीं तो सेवाएं होंगी बाधित

By दीप्ती कुमारी | Published: June 6, 2021 03:39 PM2021-06-06T15:39:14+5:302021-06-06T15:39:14+5:30

एसबीआई ने अपने ग्राहको को एक नोटिस जारी कर आधार से पैन कार्ड को 30 जून तक लिंक कराने को कहा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बैंकिंग सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं।

sbi customers these documents need to be updated by june end to avail services | स्टेट बैंक ने ग्राहकों के लिए जारी की जरूरी सूचना, 30 जून तक करा लें ये काम नहीं तो सेवाएं होंगी बाधित

फोटो सोर्स - सोशल मीडिया

Highlightsएसबीआई ने ग्राहकों के लिए जारी किया नोटिस , 30 जून तक आधार-पैन कर ले लिंकअगर समय सीमा के अंदर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो बैंकिंग सुविधाएं होंगी प्रभावितखाताधारक लिंक www.incometaxindiaefilling.gov.in पर जाकर अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं

दिल्ली:  देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नोटिस जारी किया है । बैंक ने अपने खाता धारकों को इस महीने के अंत यानी 30 जून तक पैन-आधार कार्ड को लिंक करने के लिए सूचित किया है । एसबीआई ने अधिसूचित किया कि अगर मानदंड का पालन नहीं किया जाता है तो सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं ।

एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से जानकारी साझा की । बैंक अधिकारियों ने अपने ग्राहकों को किसी भी असुविधा से बचने और निर्बाध बैंकिंग सेवाओं का आनंद लेने के लिए अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने को कहा है । नोटिस के साथ एक ग्राफिक संदेश भी शेयर किया गया था, जो यह बताता है कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य क्यों है। 

क्या होता है पैन कार्ड

10 अंको वाली स्थायी खाता संख्या  एक अद्वितीय अल्फान्यूमैरिक संख्या है, जो आयकर विभाग द्वारा जारी की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है जो व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा कर चोरी को रोकने के लिए जारी किया जाता है क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए  सभी वित्तीय लेनदेन को जोड़ता है पैन कार्ड के माध्यम से आयकर विभाग को कर उद्देश्यों के लिए सभी प्रमुख लेनदेन का विस्तृत रिकॉर्ड मिलता है। 

ऐसे करें आधार-पैन लिंक

बैंक ने अपने ग्राहको को सूचित किया है कि यदि वह अपने पैन को आधार से जोड़ने में विफल रहते हैं तो बैंकिंग सुविधाएं प्रभावित हो सकती है । अधिकारियों ने वेबसाइट का लिंक www.incometaxindiaefilling.gov.in  भी साझा किया है, जहां से खाताधारक आसानी से दस्तावेज को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं ।

दस्तावेज को आसान चरणों का पालन करके लिंक किया जा सकता है । लिंक पर क्लिक करने के बाद खाताधारकों को बस बाए तरफ  क्लिक कर अपना विवरण भरना होगा । आधार पैन को जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून है । इससे पहले 31 मार्च को आखिरी तारीख तय की गई थी। हालांकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया था।

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