दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज, कोर्ट से मेवे और फल खाने की रखी थी मांग
By रुस्तम राणा | Published: November 26, 2022 03:52 PM2022-11-26T15:52:05+5:302022-11-26T16:06:31+5:30
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, याचिका में धार्मिक मान्यता का हवाला देते हुए कहा गया था कि उन्हें उपवास के लिए उपयुक्त फल और मेवे खाने की अनुमति दी जाए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आप सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की एक याचिका शनिवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने खारिज कर दी। सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में मांग की थी कि वे उपवास करते हैं इसलिए जेल का खाना इसके लिए उपयुक्त नहीं है।
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, याचिका में धार्मिक मान्यता का हवाला देते हुए कहा गया था कि उन्हें उपवास के लिए उपयुक्त फल और मेवे खाने की अनुमति दी जाए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने मेवे और फल उपलब्ध कराने के लिए याचिका दायर की थी।
A Delhi Court dismissed a plea moved by jailed Delhi Minister Satyendar Jain seeking directions to provide food as per his religious beliefs during his judicial custody.
— ANI (@ANI) November 26, 2022
(File photo) pic.twitter.com/ctuN1pImY0
शनिवार को ही जैन का एक नया वीडियो भी सामने आया जिसमें वह जेल में तिहाड़ जेल के एक अधीक्षक से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जारी हुए वीडियो में वे कथित तौर पर जेल में मालिश और अन्य विशेष सुविधाओं का लाभ उठाते हुए दिखाई दिए थे। जैन के इन वीडियो को लेकर दिल्ली एमसीडी चुनाव में सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा इसे मालिश बता रही है तो आम आदमी पार्टी से फिजियो थैपरी करार दे रही है।
उन्होंने अदालत से अपने कक्ष के सीसीटीवी कैमरा फुटेज मीडिया को 'लीक' किए जाने पर रोक लगाने का आग्रह किया है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता जैन का जेल अधीक्षक से मुलाकात का कथित वीडियो कुछ भाजपा नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया था।