संजय सिंघल की 204 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, भूषण पावर एण्ड स्टील के पूर्व चेयरमैन, जानिए मामला

By भाषा | Published: January 18, 2020 07:45 PM2020-01-18T19:45:55+5:302020-01-18T19:45:55+5:30

बयान के अनुसार, ‘‘ संजय सिंघल ने बीएसपीएल को मिले बैंक ऋण में से 204.31 करोड़ रुपये की राशि में हेरफेर किया और इसका उपयोग देश एवं विदेश में संपत्ति खरीदने में किया गया।’’ प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग कानून से जुड़ी विशेष अदालत में यहां सिंघल एवं अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

Sanjay Singhal attached assets worth Rs 204 crore, former chairman of Bhushan Power and Steel, know the case | संजय सिंघल की 204 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, भूषण पावर एण्ड स्टील के पूर्व चेयरमैन, जानिए मामला

ईडी ने पिछले साल नवंबर में सिंघल को गिरफ्तार किया था, वह तब से न्यायिक हिरासत में है।

Highlightsआरोप पत्र में 24 लोगों और कंपनी को आरोपी बनाया गया है। अदालत ने सिंघल के खिलाफ 21 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजय सिंघल की 204 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

इसमें उनके दिल्ली और लंदन के आवास भी शामिल है। ईडी ने शनिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी देते हुये कहा कि कुर्की मनी लांड्रिंग रोधी कानून के तहत की गयी। ‘‘ इस कुर्की में दिल्ली और लंदन की चल-अचल परिसंपत्तियां भी शामिल है।’’

बयान के अनुसार, ‘‘ संजय सिंघल ने बीएसपीएल को मिले बैंक ऋण में से 204.31 करोड़ रुपये की राशि में हेरफेर किया और इसका उपयोग देश एवं विदेश में संपत्ति खरीदने में किया गया।’’ प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग कानून से जुड़ी विशेष अदालत में यहां सिंघल एवं अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

आरोप पत्र में 24 लोगों और कंपनी को आरोपी बनाया गया है। अदालत ने सिंघल के खिलाफ 21 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। ईडी ने पिछले साल नवंबर में सिंघल को गिरफ्तार किया था, वह तब से न्यायिक हिरासत में है।

एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने 2007 से 2014 के दौरान 33 बैंक और वित्तीय संस्थानों से लिये ऋण में से बड़े हिस्से का हेरफेर किया है। ईडी इस मामले में अब तक 4,229 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुका है। ईडी ने आरोपी के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ा है।

Web Title: Sanjay Singhal attached assets worth Rs 204 crore, former chairman of Bhushan Power and Steel, know the case

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