समझौता ब्लास्ट केस: NIA कोर्ट ने स्वामी असीमानंद सहित चारों आरोपियों को किया बरी 

By पल्लवी कुमारी | Published: March 20, 2019 06:03 PM2019-03-20T18:03:13+5:302019-03-20T18:03:13+5:30

भारत-पाकिस्तान के बीच हर हफ्ते दो दिन चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 में बम धमाका हुआ था। हादसे में 68 लोगों की मौत हो गई थी।

Samjhauta Blast Case: All four accused Aseemanand have been acquitted by Special NIA Court | समझौता ब्लास्ट केस: NIA कोर्ट ने स्वामी असीमानंद सहित चारों आरोपियों को किया बरी 

समझौता ब्लास्ट केस: NIA कोर्ट ने स्वामी असीमानंद सहित चारों आरोपियों को किया बरी 

Highlightsभारत-पाकिस्तान के बीच हर हफ्ते दो दिन चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 में बम धमाका हुआ था।धमाके में जान गंवाने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे।

समझौता ब्लास्ट केस में पंचकुला स्पेशल एनआईए (NIA) कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी चार आरोपियों को बरी कर दिया है। NIA कोर्ट ने समझौता ब्लास्ट केस के सभी चार आरोपियों स्वामी असीमानंद सहित लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी को बरी किया है। इस केस की जांच एसआईटी कर रही थी। इस हादसे में 68 लोगों की मौत हो गई थी।


भारत-पाकिस्तान के बीच हर हफ्ते दो दिन चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 में बम धमाका हुआ था। हादसे में 68 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए थे। ट्रेन नई दिल्ली से लाहौर जा रही थी। धमाके में जान गंवाने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे। मारे जाने वाले 68 लोगों में 16 बच्चों समेत चार रेलवेकर्मी भी शामिल थे। 

समझौता ब्लास्ट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के इलाके में हुआ था। इस मामले में तकरीबन 200 गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं हुआ है। केस में कुछ गवाह पाकिस्तान के भी थे। कोर्ट की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को लगातार समन भेजा गया लेकिन उनमें एक भी गवाह पेश नहीं हुआ। 2007 के फरवरी में इस केस की जांच के लिए एसआईटी गठन हुआ था। 

Web Title: Samjhauta Blast Case: All four accused Aseemanand have been acquitted by Special NIA Court

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