RBI ने गुजरात के मेहसाणा अर्बन को-आपरेटिव बैंक पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

By भाषा | Published: November 6, 2019 07:18 AM2019-11-06T07:18:20+5:302019-11-06T07:18:20+5:30

रिजर्व बैंक ने चार नवंबर को एक आदेश के जरिये यह जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2018 तक बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच के बाद यह कदम उठाया है।

RBI Imposed fine of Rs five crore on the Mehsana Urban Cooperative Bank in Gujarat | RBI ने गुजरात के मेहसाणा अर्बन को-आपरेटिव बैंक पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsभारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह जुर्माना बैंक द्वारा निदेशकों, रिश्तेदारों तथा उन कंपनियों या फर्मों को कर्ज देने के लिए लगाया है जिनके साथ उसका हित जुड़ा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह जुर्माना बैंक द्वारा निदेशकों, रिश्तेदारों तथा उन कंपनियों या फर्मों को कर्ज देने के लिए लगाया है जिनके साथ उसका हित जुड़ा है।

रिजर्व बैंक ने चार नवंबर को एक आदेश के जरिये यह जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2018 तक बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच के बाद यह कदम उठाया है।

यह जुर्माना बैंक द्वारा निदेशकों, संबंधियों और ऐसी कंपनियों जिनके साथ उसका हित जुड़ा है, को कर्ज देने तथा अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) पर मास्टर निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह जर्माना नियामकीय अनुपालन में खामियों के लिए लगाया गया है और इसका मेहसाणा के बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी करार की वैधता से कोई लेनादेना नहीं है।

Web Title: RBI Imposed fine of Rs five crore on the Mehsana Urban Cooperative Bank in Gujarat

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