राजस्थान: कोरोना के खतरे को देखते हुए जेलों में कैद 11328 बंदियों को जमानत या पैरोल देने की तैयारी
By धीरेंद्र जैन | Published: March 28, 2020 07:01 AM2020-03-28T07:01:44+5:302020-03-28T07:01:44+5:30
जानकारी के अनुसार पैरोल या जमानत पर छोड़े जाने वाले इन बंदियो में से जहां 117 सजायाक्ता मुजरिम हैं वहीं 1211 विचाराधीन कैदी है। इसके अतिरिक्त बीमार एवं पैरोल योग्य अन्य बंदियों की सूची अलग से तैयार की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट एवं राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में जेलों में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्रीय कारागार जयपुर सहित प्रदेश की अन्य जेलों में बंद बंदियों को पैरोल और जमानत पर छोड़ने की तैयारी की जा रही है। प्रारंभिक सूची में 1328 बंदी शामिल हैं जिन्हे पैरोल या जमतानत पर रिहा किया जायेगा।
जानकारी के अनुसार पैरोल या जमानत पर छोड़े जाने वाले इन बंदियो में से जहां 117 सजायाक्ता मुजरिम हैं वहीं 1211 विचाराधीन कैदी है। इसके अतिरिक्त बीमार एवं पैरोल योग्य अन्य बंदियों की सूची अलग से तैयार की जाएगी।
रालसा के सदस्य अशोक जैन ने बताया कि इस संबंध में पिछले दिनों सीजे इन्द्रजीत सिंह महान्तिव रालसा के चेयरमेन की डीजी जेल से मीटिंग हुई थी और कोविड-19 के खतरे को देखते हुए मजिस्ट्रेट व मजिस्ट्रेट ट्रायल द्वारा सजा पाए बंदियों को जमानत व पैरोल पर छोडने पर चर्चा हुई थी।