राजस्थान : तीन नाबालिग बच्चियों के बलात्कार के दोषी को उम्रकैद

By भाषा | Published: January 19, 2021 07:50 PM2021-01-19T19:50:46+5:302021-01-19T19:50:46+5:30

Rajasthan: Life imprisonment for rape of three minor girls | राजस्थान : तीन नाबालिग बच्चियों के बलात्कार के दोषी को उम्रकैद

राजस्थान : तीन नाबालिग बच्चियों के बलात्कार के दोषी को उम्रकैद

कोटा (राजस्थान), 19 जनवरी जिले की एक अदालत ने पांच से नौ साल आयु तक की तीन बच्चियों के साथ बलात्कार के तीन साल पुराने मामले में 27 वर्षीय दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील सुरेश वर्मा ने मंगलवार को बताया कि पॉक्सो कानून के तहत गठित विशेष अदालत ने भादंसं के तहत बलात्कार, बाल यौन

शोषण संरक्षण कानून (पॉक्सो) और एससी/एसटी कानून के तहत मिथुन उर्फ गजेन्द्र राव को दोषी करार दिया।

विशेष न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने सोमवार को राव को दोषी करार देते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को सजा सुनाते हुए ‘‘बेवजह नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए’’ जो ‘‘पूरी न्यायपालिका और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं।’’

वकील ने कहा कि न्यायाधीश ने दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

नौ साल की बच्ची की मां की शिकायत पर राव के खिलाफ जुलाई 2017 में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान यह बात सामने आयी कि राव ने गांव की ही पांच और सात साल उम्र की दो अन्य बच्चियों के साथ भी बलात्कार किया है।

पुलिस ने जांच के आधार पर राव के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

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Web Title: Rajasthan: Life imprisonment for rape of three minor girls

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