अनलॉक-2 को लेकर राजस्थान सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

By धीरेंद्र जैन | Published: July 1, 2020 05:26 AM2020-07-01T05:26:30+5:302020-07-01T05:26:30+5:30

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के अनलॉक का दूसरा चरण 1 जुलाई से शुरू हो रहा है।

rajasthan govt issues guidelines for unlock 2, retains most restrictions | अनलॉक-2 को लेकर राजस्थान सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

अनलॉक-2 को लेकर राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। (फाइल फोटो)

Highlights1 जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक-2 के लिए राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है।सभी सिनेमा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। अनलॉक-2 में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

जयपुर। 1 जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक-2 के लिए राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, जिसके तहत सभी सिनेमा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। केंद्र और राज्य के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से शर्तों के साथ खुल सकते हैं। इसके अलावा, प्रदेश में धार्मिक स्थलों को अभी बंद रखा गया है।

राज्य सरकार की इस गाइडलाइन के अनुसार हॉटस्पॉट और कंटेंनमेंट या कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में लागू नहीं होगी। वहीं, अनलॉक-2 में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा

जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाए। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम, सभाएं, बड़े सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा।

शिक्षण संस्थानों के अलावा जिम, मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थियेटर्स, बार (होटल,रेस्टोरेंट और क्लब जिनको पहले से ही खुला रहने की स्वीकृति प्रदान की गई है के अलावा), ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे।

शहर व नगरीय निकाय क्षेत्रों के सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बड़े धार्मिक स्थान, जहां लॉकडाउन से पहले की अवधि में रोजाना आने वाले दर्शनार्थिंयों की औसत संख्या 50 से ज्यादा थी, ये सभी बंद रहेंगे।

सार्वजनिक, कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
सार्वजनिक, कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मास्क पहनना होगा अनिवार्य

विवाह समारोह को सशर्त अनुमति दी गई है। इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को पहले देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अपराध माना जाएगा। यह भारी जुर्माने के सााथ दंडनीय रहेगा। इसी तरह, अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।

सभी सार्वजनिक, कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। इसी तरह, सार्वनजिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखेगा। सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर थूकने पर बैन रहेगा।

सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। 65 साल और इससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, पुराने रोगों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं व 10 साल की उम्र से कम वर्ष के बच्चों को घर पर ही रहने की हिदायत दी गई है। अति आवश्यक जरूरत होने पर ही उन्हें घर से बाहर जाने को कहा है।

Web Title: rajasthan govt issues guidelines for unlock 2, retains most restrictions

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