अशोक गहलोत सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर की कड़ी कार्रवाई, काटे 2 लाख 44 हजार चालान
By रामदीप मिश्रा | Published: August 9, 2020 07:13 AM2020-08-09T07:13:22+5:302020-08-09T07:13:22+5:30
प्रदेश में 24 हजार 728 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है।
जयपुरः राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 4 लाख 38 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 6 करोड़ 69 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख 81 हजार, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 11 हजार 73 एवं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 2 लाख 44 हजार 606 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं।
महानिदेशक पुलिस भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि निषेधाज्ञा और क्वारंटाइन मापदण्डों का उल्लंघन करने पर 3 हजार 570 एफआईआर दर्ज कर अब तक 7 हजार 627 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 7 लाख 65 हजार 134 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 59 हजार 81 वाहनों को जब्त किया गया तथा करीब 13 करोड़ 69 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में 24 हजार 728 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 228 को गिरफ्तार किया गया है। लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 143 मुकदमे दर्ज कर 98 को गिरफ्तार किया गया एवं 47 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
महानिदेशक पुलिस ने बताया कि पुलिस द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गतिविधियां निषिद्ध है। उन्होंने आमजन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस की अनुपालना करने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने एवं हाथ धोने के प्रति विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया है।
उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं करने वालों के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।