राजस्थान चुनावः प्रत्याशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, आपराधिक मामले करने पड़ेंगे प्रसारित 

By रामदीप मिश्रा | Published: October 12, 2018 03:13 AM2018-10-12T03:13:30+5:302018-10-12T03:13:30+5:30

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को शपथ पत्र के साथ फॉर्म नंबर-26 में अपनी सम्पत्ति, शैक्षणिक योग्यता और यदि कोई आपराधिक मामले या मामला हो तो उसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी।

rajasthan election: candidate have to mention his criminal record on form 26 | राजस्थान चुनावः प्रत्याशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, आपराधिक मामले करने पड़ेंगे प्रसारित 

राजस्थान चुनावः प्रत्याशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, आपराधिक मामले करने पड़ेंगे प्रसारित 

भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म संख्या-26 में संशोधन किया है। इसके तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को उनके विरूद्ध यदि कोई अपराधिक मामले दर्ज हैं, तो उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने के साथ ही प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक स्तर पर प्रचारित-प्रसारित करवाना अनिवार्य होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को शपथ पत्र के साथ फॉर्म नंबर-26 में अपनी सम्पत्ति, शैक्षणिक योग्यता और यदि कोई आपराधिक मामले या मामला हो तो उसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। उल्लेखनीय है कि हाल में केन्द्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने इसमें संशोधन किया है। 

कुमार ने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान मोटे अक्षरों में आपराधिक मामलों की जानकारी दर्शानी होगी। साथ ही जिस पार्टी से टिकट ले रहे हैं उसे भी आपराधिक मामलों के बारे में सूचित करना होगा। राजनैतिक दलों को भी उम्मीदवारों से प्राप्त सूचना को अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दर्शानी होगी। 

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस निर्णय की पालना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राजनैतिक दलों को चुनाव सम्पन्न होने से 30 दिनों के भीतर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि उनके द्वारा निर्देशों की पालना कर दी गई है। 

उन्होंने बताया कि इसके अलावा उम्मीदवारों द्वारा प्रकाशित और प्रसारित सूचना को जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव व्यय के ब्योरे के साथ भी प्रस्तुत करना होगा। 

Web Title: rajasthan election: candidate have to mention his criminal record on form 26

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