राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद आज शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू, जानें नई गाइडलाइन
By विनीत कुमार | Published: April 16, 2021 09:40 AM2021-04-16T09:40:26+5:302021-04-16T09:50:11+5:30
Coronavirus in Rajasthan: राजस्थान में कोरोना के मामलों में वृद्धि के बाद नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। साथ ही कुछ नए सख्त गाइडलाइन भी सरकार की ओर से जारी किए गए हैं।
कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते आंकड़ो के बीच राजस्थान सरकार ने भी 16 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके तहत शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर-जरूरी कामों के लिए घर से निकलने पर पाबंदी होगी। वहीं, बाजार और दुकाने शाम 5 बजे तक बंद हो जाएंगी।
राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के 6,658 नए मामले सामने आए थे। वहीं 33 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ राज्य में अब तक 3041 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।
राज्य में गुरुवार को बीकानेर और कोटा में 4-4 मौत हुई। वहीं अलवर, जयपुर, झालावार, जोधपुर और उदयपुर में भी तीन-तीन लोगों की मौत कोरोना से हुई। नागौर और पाली से भी दो-दो लोगों की मौत की सूचना है। आधिकारिक आंकड़ो के अनुसार इसके अलावा अजमेर, चित्तौड़गढ़, चुरु, जालौर और सीकर में एक-एक शख्स की जान चली गई।
बता दें कि पहले राजस्थान में केवल 10 शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था लेकिन हालात देखते हुए अब इसे पूरे राज्य में लागू किया गया है। पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश बुधवार देर शाम लिया गया। राजस्थान में नाइट कर्फ्यू सहित नई गाइडलाइन क्या है, आईए आपको बताते हैं
1. सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी 16 से 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
2. निजी समारोह जैसे शादी और दूसरे कामों में मेहमानों की संख्या अब घटाकर 50 कर दी गई है। ये सभी दिशा-निर्देश 16 अप्रैल से 31 मई के बीच लागू रहेंगे।
3. अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।
4. किसी सार्वजनिक, सोशल, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिर आयोजन आदि की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी।
5. धार्मिक जगहों पर भी पूजा केवल उससे संबंधित लोग करा सकेंगे। ऑनलाइन दर्शन जारी रहेंगे।
6. सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन के दूसरे ऐसे ही स्थान बंद रहेंगे। स्वीमिंग पूल और जिम वगैरह भी बंद रखे जाएंगे।
7. रेस्तरां, क्लब वगैरह 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे। नाइट कर्फ्यू इन पर भी लागू होगा। हालांकि होम डिलीवरी की रात 8 बजे तक इजाजत रहेगी।
8. सभी सरकारी और निजी ऑफिस जहां 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां 50 प्रतिशत कर्मचारी ही आ सकेंगे। अन्य लोगों को घर से काम करना होगा।
9. अगर किसी ऑफिस में पॉजिटिव केस आता है तो उसे अगले 72 घंटों के लिए बंद रखना होगा।
10. पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पांबंदी लागू रहेगी।
11. एक ऑटोरिक्शा में ड्राइवर के अलावा केवल दो लोगों के बैठने की इजाजत होगी। वहीं चार पहियों वाली गाड़ी में ड्राइवर के अलावा बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत तक लोग सवारी कर सकते हैं।
12. बसों में केवल 50 फीसदी सवारी बैठेगी। किसी को खड़ा होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।