Rajasthan Corona Update: 66 नए मामले आए सामने, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4400 के करीब पहुंची
By गुणातीत ओझा | Published: May 14, 2020 09:51 AM2020-05-14T09:51:02+5:302020-05-14T12:03:26+5:30
राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है। गुरुवार की सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में राज्य में 66 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है।
जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है। गुरुवार की सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में राज्य में 66 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि यहां सुबह 9 बजे तक कोरोना से 1 मौत दर्ज की गई थी। नए मामलों के साथ राज्य में 4394 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं वहीं, 122 लोगों की मौत हो चुकी है। 2575 लोग इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। जबकि 1697 लोगों का उपचार चल रहा है।
With 66 new positive cases of #COVID19 and 1 death reported in Rajasthan till 9 am today, the total number of positive cases and deaths rise to 4394 and 122 respectively. The number of recovered cases stand at 2575 while 1697 active cases remain in state: State Health Department pic.twitter.com/MKYXyJGYkj
— ANI (@ANI) May 14, 2020
छह श्रेणियों की दुकाने खोलने के आदेश जारी किये
राजस्थान सरकार ने बुधवार को वाहन विक्रय केन्द्र और निर्माण सामग्री सहित छह श्रेणियों की दुकानों को खोलने की स्वीकृति संबंधी आदेश जारी किये। सरकार ने रेस्तरां/भोजनालय और मिठाई की दुकान (खरीदकर ले जाना या घर पर पहुंचाना), राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी ढाबे, हार्डवेयर की दुकान, निर्माण सामग्री की दुकान, एसी कूलर, टीवी/विद्युत संबंधी दुकान, इलेक्ट्रोनिक रिपेयरिंग की दुकान/ सेवा और वाहन विक्रय शोरूम खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की ओर से जारी आदेश में सभी दुकानदारों, संस्थानों को कोरोना वायरस से बचाव के उपायों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। दुकानदारों से सामाजिक दूरी का पालन कराने, मास्क लगाने, बिना मास्क लगाए ग्राहक को सामान नहीं बेचने, सैनेटाईजेशन की व्यवस्था करने को कहा गया है।
राजस्थान आने वाले प्रवासियों को पृथकवास में रहना होगा
राजस्थान में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों को पृथकवास में रहना होगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में बुधवार को एक आदेश जारी कर कहा कि प्रवासियों के राज्य में आने पर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाये जायेंगे, उन्हें कोविड देखभाल केंद्र में रखा जायेगा। अन्य प्रवासियों को आवश्यक रूप से 14 दिन तक घर में ही पृथकवास में रहना होगा। यदि गृह पृथकवास संभव नहीं है तो उनको जिला प्रशासन द्वारा स्थापित पृथक केन्द्रों में 14 दिन तक रखा जायेगा। इन सब की समय समय पर चिकित्सा दल द्वारा जांच की जायेगी।