राजस्थान चुनावः Voter ID के अलावा मतदाता के पास ये हैं विकल्प मौजूद, यहां पढ़ें
By रामदीप मिश्रा | Published: December 6, 2018 04:27 PM2018-12-06T16:27:03+5:302018-12-07T10:37:35+5:30
मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को वोटिंग से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने को कहा जाता है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार (सात दिसंबर) को वोटिंग करवाई जाएगी और 199 सीटों के लिए सुबह आठ बजे मतदान शुरू हो जाएगा, जोकि शाम पांच बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या फिर घर पर भूल जाता है तो अपना वोट डालने से वंचित नही रहेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने कई अन्य विकल्प भी दिए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को वोटिंग से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने को कहा जाता है। यदि उसके पास किसी कारणवश यह पहचान पत्र नहीं है तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाना होगा।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग से पंजीकृत मतदाताओं को घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। इसके बावजूद यदि किसी मतदाता तक फोटोयुक्त पर्ची नहीं पहुंची हो तो वह जिला निवार्चन अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी से संपर्क कर प्राप्त कर सकता है।
उनका कहना है कि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र में लेखनी और वर्तनी की अशुद्धि आदि को नजरंदाज किया जाएगा बशर्ते कि मतदाता की पहचान एपिक कार्ड से सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने यह भी बताया कि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे, बशर्ते कि निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान स्थल से संबंधित मतदाता सूची में उपलब्ध होना चाहिए।
मतदाताओं के लिए ये हैं विकल्प
1- पासपोर्ट
2- ड्राइविंग लाइसेंस
3- राज्य या केंद्र सरकार के फोटो युक्त सेवा पहचान-पत्र
4- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
5- बैकों या डाकघरों से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक
6- पेन कार्ड
7- आरजीआई और एनपीआर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
8- मनरेगा जॉब कार्ड
9- श्रम मंत्रालय की योजना से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
10- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
11- निर्वाचन तंत्र से जारी फोटो मतदाता पर्ची
12-आधार कार्ड दिखाने होंगे।