रेलवे बोर्ड ने रेलकर्मियों के नाइट ड्यूटी भत्ते पर चलाई कैंची, बदले नियम, सिर्फ इन कर्मचारियों को होगा लाभ
By विनीत कुमार | Published: October 1, 2020 10:39 AM2020-10-01T10:39:28+5:302020-10-01T10:39:28+5:30
रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मचारियों को मिलने वाले रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ते के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके बाद से कई ऐसे कर्मचारी होंगे जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।
रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मचारियों को मिलने वाले रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ते पर बड़ा फैसला लिया है। नए नियम के अनुसार जिन रेल कर्मचारियों का मूल वेतन 43,600 रुपए है या इससे कम है, अब केवल उसी को रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। इससे पहले तक ऐसी कोई रोक नहीं थी।
बहरहाल, रेलवे बोर्ड की ओर से नई व्यवस्था के लागू होने के बाद लोको पायलट सहित टिकट चेकिंग कर्मी, गार्ड, स्टेशन मास्टर नाइट ड्यूटी भत्ते के बाहर होंगे।
इस आदेश के आने के बाद नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लखनऊ मंडल की ओर से इसका विरोध करने की बात कही गई है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लखनऊ मंडल मंत्री आरके पांडे ने बताया कि ये फैसला रेल कर्मचारी विरोधी है और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा।
दूसरी ओर उत्तर रेलवे के लोको और आलमबाग कारखाने की इलेक्ट्रिकल ब्रांच के चुनाव में मणिकांत शुक्ल अध्यक्ष और प्रताप भानु सिंह शाखामंत्री चुने गए हैं।
नॉर्दर्न रेलवे की ओर से पदाधिकारियों की चयन सूची जारी की गई। शाखा के अन्य पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष पद पर दीपा शुक्ला, दिवाकर मिश्र, मनोज कुमार, अरविंद कुमार और वीरेंद्र कुमार यादव चुने गए हैं।
सहायक सचिव पद पर अर्जुन चोपड़ा और राजीव कुमार पांडेय को चुना गया है जबकि कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अवधेश कुमार को मिली है।