उप राज्यपाल किरण बेदी को पुडुचेरी की सरकार के रोजमर्रा के काम में दखल का अधिकार नहीं: मद्रास हाई कोर्ट

By विनीत कुमार | Published: April 30, 2019 12:21 PM2019-04-30T12:21:07+5:302019-04-30T12:21:07+5:30

Puducherry Lt Governor Kiran Bedi have no power to interfere with day to day activities Madras High Court says | उप राज्यपाल किरण बेदी को पुडुचेरी की सरकार के रोजमर्रा के काम में दखल का अधिकार नहीं: मद्रास हाई कोर्ट

किरण बेदी (फाइल फोटो)

Highlightsमद्रास हाई कोर्ट से मिली पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी को मिली बड़ी सफलतापुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी के अधिकार पर मद्रास हाई कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी को बड़ा झटका लगा है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि 'पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी को केंद्र शासित प्रदेश के रोजमर्रा के काम में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।' हाई कोर्ट ने साथ ही कहा, राज्यपाल को पुडुचेरी सरकार से सरकारी दस्तावेज मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है।'

मद्रास हाई कोर्ट का यह फैसला पुडुचेरी के कांग्रेस विधायक लक्ष्मीनाराय़ण की ओर से 2017 में दाखिल याचिका पर सुनवाई के तहत आया है। इस याचिका में लक्ष्मीनारायण ने मंत्रियों की मौजूदगी के बावजूद केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में उप राज्यपाल के रोजाना के काम में प्रशासनिक दखल के अधिकार के संबंध में सवाल उठाये थे। हाल में कई बार राज्य में मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और उप राज्यपाल किरण बेदी पुडुचेरी में प्रशासनिक विषयों पर कई मौकों पर आमने-सामने आ चुके हैं।  

नारायणसामी ने पहले कई बार किरण बेदी पर सरकारी कामकाज में दखलअंदाजी का आरोप लगाया है। नारायणसामी ने कहा था, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। उन्हें केवल पद संभालना है और मंत्रियों की ओर से भेजे गये दस्तावेदों पर हस्ताक्षर करने हैं। उनके पास कैबिनेट के फैसलों को छूने का कोई अधिकार नहीं है। वह लगातार फैसलों पर रोक लगा रही हैं। उन्हें हमारे सरकार के लिए समस्या खड़ी करने के लिए पीएम की ओर से प्रोत्साहन मिल रहा है।

Web Title: Puducherry Lt Governor Kiran Bedi have no power to interfere with day to day activities Madras High Court says

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